सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सी सर्विस संचालित करने वाले वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार रखी

Sharafat

4 Sept 2023 10:53 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सी सर्विस संचालित करने वाले वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार रखी

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टैक्सी सर्विस संचालित करने वाले एक वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा। बार ने वकील को उसके पेशेवर कदाचार के कारण एक वर्ष के लिए प्रैक्टिस से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

    जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ पेशेवर कदाचार के कारण लॉ प्रैक्टिस से रोकने के बीसीआई के फैसले के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    मामला दो प्रमुख आरोपों के इर्द-गिर्द है। सबसे पहले यह स्थापित किया गया कि वकील ने मामलों में परस्पर विरोधी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया था। वकील ने शुरू में एक कानूनी मामले में एक शिकायतकर्ता, उसके भाई और उसकी मां का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद वकील ने शिकायतकर्ता की मां का मामला उठाया, जो उसी आधार पर शिकायतकर्ता पर मुकदमा कर रही थी।

    दूसरा, अधिक गंभीर आरोप टैक्सी सेवा संचालित करने में वकील की संलिप्तता पर केंद्रित था। अनुशासन समिति ने पाया कि व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए वाहन के रजिस्टर्ड मालिक और अपीलकर्ता के पहले नाम में एक आश्चर्यजनक समानता है। इसके अलावा अपीलकर्ता के पिता और रजिस्टर्ड मालिक का नाम एक ही है और वाहन अपीलकर्ता के पते पर रजिस्टर्ड है।

    कोर्ट ने कहा, “ दूसरा आरोप बहुत गंभीर प्रकृति का है। बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि अपीलकर्ता का टैक्सी सेवा चलाने का व्यवसाय था...बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित हैं, इसलिए हमें अनुशासन समिति द्वारा की गई कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं मिली, जब उपरोक्त कदाचार के लिए अपीलकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए लॉ प्रैक्टिस नहीं करने का निर्देश दिया गया था।"

    बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने पाया कि वकील दोनों कार्यवाही में एक वकील के रूप में पेश हुए थे, जिससे पेशेवर कदाचार का उल्लंघन हुआ है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इन पुख्ता दस्तावेजी सबूतों के आधार पर वकील को एक साल के लिए प्रैक्टिस से रोकने के बीसीआई के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई।

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