सुप्रीम कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी को मंडोली जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

23 Aug 2022 8:53 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी को मंडोली जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक सप्ताह के भीतर ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) और उसकी पत्नी लीना पॉलोज को मंडोली जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए निर्देश पारित किया था, जिसमें सुरक्षा कारणों से तिहाड़ जेल से दिल्ली के बाहर किसी और जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

    पीठ ने कहा,

    "इन सामग्रियों को रिकॉर्ड पर और 17 जून के आदेश के संबंध में विचार करने के बाद, इस कोर्ट की राय है कि 23 जून को ईडी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को मंडोली में स्थानांतरित कर दिया जाए। तदनुसार आदेश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरित किया जाए।"

    आदेश में आगे कहा गया है कि प्रतिवादियों ने सुकेश की मिलीभगत और मदद करने के लिए विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

    अदालत ने आदेश में कहा,

    "क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई याचिकाकर्ता के खिलाफ है या अन्यथा यह पता लगाने के लिए अदालत के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने सुकेश को मंडोली जेल स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई।

    कहा,

    "क्या एक ही प्रशासन के नियंत्रण वाले स्थान पर स्थानांतरित करना उचित होगा?"

    कोर्ट ने इस दलील पर विचार नहीं किया।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने बसंत से सवाल किया कि क्या उसने हलफनामा दायर कर उन लोगों के नामों का खुलासा किया है जिन्हें उसकी ओर से पैसे दिए थे और जिन्हें उक्त पैसे का भुगतान किया गया था।

    पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए भुगतानों का ब्योरा देने के लिए कहा था, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम बताने थे जिन्होंने उनकी ओर से भुगतान किया था।

    बेंच ने पूछा,

    'क्या आपने हलफनामा दाखिल किया है। आपने किसे पैसा दिया, आपकी तरफ से किसने पैसे दिए?'

    बसंत ने जवाब दिया,

    "वे स्वीकार करते हैं कि पैसे लिए गए हैं।"

    प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा,

    "पहले ही 105 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।"

    जब कोर्ट ने उन्हें मंडोली जेल में स्थानांतरित करने के लिए अपना विचार व्यक्त किया, तो एएसजी राजू ने कहा,

    "मेरे पास आरक्षण है लेकिन चूंकि अदालत का झुकाव है।"

    उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि सुकेश के पास नकदी का बोझ है और उसके खिलाफ कोई वास्तविक खतरा नहीं है।

    "वह चाहते हैं कि सुनवाई से पहले कुछ लेख प्रकाशित हों। वह नकदी से भरा हुआ है।"

    यह सुनकर कोर्ट ने कहा,

    "यह स्थानांतरण की मांग करने वाली एक याचिका है। आपने कहा है कि उनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हम पूछेंगे कि क्या शिफ्ट होना सही है।"

    बसंत ने तर्क दिया कि जेल अधिकारी उसकी सुरक्षा के लिए मासिक आधार पर उससे पैसे वसूल कर रहे हैं।

    कोर्ट ने बसंत से पूछा,

    "आपने जबरन वसूली की है। कोई और रंगदारी वसूल रहा है। बात यह है कि आपका अधिकार क्या है? अगर इस दलील पर विचार करेंगे, तो सभी आएंगे। इस देश में 5 लाख कैदी हैं।"

    जब बसंत ने अवकाश पीठ द्वारा पारित 18 जून के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कथित चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को तिहाड़ जेल से स्थानांतरित करना उचित होगा ताकि उनके द्वारा जेल अधिकारियों से जीवन के लिए खतरे के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर किया जा सके।

    हालांकि, पीठ ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उक्त आदेश एक अस्थायी है और इसलिए बाध्यकारी नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह एक अस्थायी आदेश है। बाध्यकारी नहीं। वे जो सामग्री लाए हैं, वह तब उपलब्ध नहीं थी।"

    इन टिप्पणियों के साथ, अदालत ने याचिका का निपटारा किया।

    केस टाइटल: सुकाश चंद्र शेखर @ सुकेश एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 129 ऑफ 2022

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