सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण जेल में बंद कैदियों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

30 Nov 2022 2:33 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण जेल में बंद कैदियों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे जेल अधिकारियों को उन विचाराधीन कैदियों के कुछ विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करें, जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने एक चार्ट में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित जानकारी मांगी,

    1. कैदी का नाम;

    2. जिस अपराध के तहत उन पर आरोप लगाया गया है;

    3. जमानत की तारीख;

    4. जमानत की शर्तें जो पूरी नहीं हुईं;

    5. जमानत दिए जाने की अवधि कितनी हो गई है; तथा

    6. जमानत आदेश की तिथि।

    बेंच ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 15 दिनों की अवधि के भीतर जेल अधिकारियों द्वारा आवश्यक जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद, एक सप्ताह के भीतर, राज्य सरकारों को नालसा को डेटा भेजना है, जो आवश्यक होने पर सुझाव देगा और कैदियों को कानूनी सहायता भी प्रदान करेगा।

    पीठ जेल में बंद आजीवन दोषियों की याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी, जिनकी अपील विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है।

    जस्टिस कौल ने माना कि ऐसे कई मामले हैं जहां जमानत दिए जाने के बाद भी कैदी केवल इसलिए जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं।

    जस्टिस ने कहा,

    "एक मुद्दा जो मेरे संज्ञान में लाया गया है। ऐसे कई मामले हैं जहां जमानत दी गई, लेकिन लोग जमानत के नियमों और शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं थे।"

    ऐसे मामलों की संख्या का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए बेंच ने उपरोक्त आदेश पारित किया।

    एमिकस क्यूरी ने पीठ को अवगत कराया कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पहले ही इस मुद्दे को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा कि डीएलएसए ने उन लोगों के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ प्रस्तावित किया है जो जमानत मिलने पर भी ऐसा करने में असमर्थ हैं।

    जस्टिस कौल ने कहा,

    "दिल्ली में, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों की संख्या कम हो सकती है। समस्या उन राज्यों में अधिक है जहां वित्तीय साधन एक चुनौती है।"

    जस्टिस ओका ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र तरीका जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग करना हो सकता है, जो कैदियों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं।

    उन्होंने संकेत दिया कि प्रत्येक मामले में, इस तरह के संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करना होगा। इसलिए, ऐसे मामलों की संख्या का डेटा संग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है।

    जस्टिस ओका ने यह भी बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज डीएलएसए द्वारा प्रस्तावित एक समान अभ्यास कर रहा है। उसी के मद्देनजर, बेंच ने आदेश में दर्ज किया कि NALSA जमानत आदेशों के निष्पादन को प्रभावी बनाने के लिए TISS की सहायता ले सकता है।

    सुनवाई के दौरान, एमिकस ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक कानूनी सेवा प्राधिकरण ने सूचित किया था कि कर्नाटक में सभी 52 जेलों में ई-जेल मॉड्यूल लागू किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि क्या अन्य राज्यों द्वारा भी इसे लागू किया जा सकता है।

    उनके सुझाव पर विचार करते हुए बेंच ने कहा,

    "'कानूनी सहायता सूचना मॉड्यूल' कर्नाटक जेल में सक्षम नहीं था। उठाए गए कदम - NALSA के साथ हुई बैठक का परिणाम सामने आया है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं वाले ई-जेल मॉड्यूल प्रभावी निगरानी को सक्षम करेगा। ई-जेल पोर्टल में यह है। एमिकस का समाधान यह है कि इसे एसएलएसए और जेल अधिकारियों के बीच समन्वय के साथ पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।"

    खंडपीठ ने यह सुझाव भी दर्ज किया कि ई-जेल मॉड्यूल को कुछ महत्वपूर्ण अदालत-डेटा जैसे जमानत देने के आदेश, जमानत आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति आदि को दर्शाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

    पीठ ने कहा,

    "सुझावों में से एक यह है कि ई-जेल मॉड्यूल को जमानत देने के आदेशों के संबंध में डेटा अपलोड करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।"

    कल सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने एक अन्य मामले पर विचार करते हुए राज्यों को उन जमानत आदेशों के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया था, जो अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं।

    [केस टाइटल: सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एसएलपी(सीआरएल) संख्या 529/2021]


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