सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने की शर्त के तौर पर जमा किए गए दो करोड़ रुपए वापस देने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

30 July 2021 3:42 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने की शर्त के तौर पर जमा किए गए दो करोड़ रुपए वापस देने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा जमा की गई दो करोड़ की राशि को तत्काल उन्हें वापस देने का का निर्देश दिया। कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा की शर्त के तौर पर अदालत के निर्देश के आधार पर यह राशि जमा की थी।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में चिदंबरम के विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति के आवेदन को 2 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर मंज़ूरी दी थी। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की अवधि के लिए अनुमति देते हुए उन्हें विदेश यात्रा की अपनी यात्रा कार्यक्रम और वह स्थान जहां वह रहने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

    सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि जमा की गई राशि चिदंबरम को भारत लौटने के बाद वापस दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनके वापस लौटने के एक महीने बाद भी उन्हें उक्त राशि वापस नहीं की गई है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति लेनी पड़ी क्योंकि वह एयरसेल-मैक्सिस, आईएनएक्स मीडिया मामलों में जमानत पर हैं।

    चिदंबरम आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं जिनकी ईडी और सीबीआई द्वारा एयरसेल-मैक्सिस, आईएनएक्स सौदों में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जांच की जा रही है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी।

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