सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी को छह सप्ताह में हज कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया
Sharafat
22 Sept 2022 8:32 PM IST
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चार राज्यों को हज कमेटी का गठन करने और उस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। ये संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी हैं।
जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और राजस्थान राज्य को भी मामले में चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने इस मामले में कोई हलफनामा दायर नहीं किया। इसके बाद पीठ ने उक्त निर्देश पारित किये।
पीठ ने टिप्पणी की,
"वे अदालत में क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें मुख्य सचिवों को बुलाना पड़ सकता है।"
पीठ हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 4 सहपठित धारा 3 के तहत निर्धारित एक केंद्रीय हज कमेटी के गठन से संबंधित मामले पर विचार कर रही थी।
जैसे ही मामला सुनवाई के लिए पहुंचा, बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से केंद्रीय हज कमेटी का गठन न करने का कारण पूछा।
"नटराज, आप एक केंद्रीय समिति का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं?"
एएसजी ने जवाब दिया, "बाकी राज्यों को अब यह करना होगा। राज्य के चुनाव होने होंगे। जब तक वे इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते।"
कोर्ट ने आगे पूछा,
"क्या चार सप्ताह के भीतर हज समितियों का गठन करना संभव है?"
याचिकाकर्ता ने कहा,
" जी हां, यह हो सकता है मिलॉर्ड। उन्हें लोगों की पहचान करने के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं। ज्यादातर राज्यों ने ऐसा किया है।"
बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जिन राज्यों ने पहले ही कमेटी गठित कर ली हैं, वे एएसजी नटराज को सूचित कर सकते हैं ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।
बेंच ने कहा,
"वे (केंद्र) करेंगे। अब उन्होंने सुना है, नहीं? अगर वे ऐसा करते हैं, जब तक कि ये लोग नहीं करते, नटराज कुछ नहीं कर सकते।"
नटराज ने तब कहा, "मतदाता सूची को पूरा किया जाना है।"
पीठ ने मामले को स्थगित करने से पहले संतोष व्यक्त किया क्योंकि समितियों के गठन पर कुछ प्रगति हुई।
"आइए देखते हैं... हमने आज कुछ प्रगति की है।"
अगस्त में कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक हलफनामे के माध्यम से अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया था कि क्या उनके संबंधित राज्यों में हज कमेटी गठित हैं। अदालत ने राज्यों को इस प्रकार गठित हज कमेटियों के सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने का भी निर्देश दिया है।
इस संबंध में दायर याचिका में तर्क दिया गया कि केंद्र और प्रतिवादी राज्य हज समिति अधिनियम, 2002 के सख्त प्रावधान का पालन करने में विफल रहे हैं और उक्त क़ानून के तहत कमेटी को नियुक्त करने में विफल रहे हैं।
पहले की एक सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि भारत में 2019 के बाद से एक परिचालन केंद्रीय हज कमेटी नहीं है। साथ ही, अक्टूबर 2021 तक, 19 में से केवल एक राज्य में पूरी तरह से चालू राज्य हज समिति है, जबकि अन्य सभी राज्य हज कमेटी के गठन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे राज्य सरकार से कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां तीन साल से अधिक समय से एक कमेटी भी नहीं है।
केस टाइटल: हाफिज नौशाद अहमद आज़मी वी. भारत संघ, मामलों के मंत्रालय अन्य | डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1229/2021