सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना को 32 सेवानिवृत महिला एसएससीओ को ये मानते हुए एकमुश्त पेंशन लाभ देने के लिए विचार करने को कहा कि उन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है
Shahadat
17 Nov 2022 11:04 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायु सेना ( आईएएफ) को अपील के वर्तमान बैच में 32 महिला शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (डब्लूएसएससीओएस) पर यह मानते हुए कि उन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, एकमुश्त पेंशन लाभ देने के लिए विचार करने का निर्देश दिया, जिन्हें दिसंबर, 2006 और दिसंबर, 2009 में सेवा से मुक्त कर दिया गया था और परमानेंट कमीशन (पीसी) के अनुदान के लिए विचार नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया में अपने फैसले में लागू दलीलों के बाद ये राहत दी गई थी।
सीजेआई, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के मामलों पर 19.11.2010 को आईएएफ की मानव संसाधन नीति के आधार पर विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिकारी वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं होंगे; पेंशन का बकाया केवल उस तारीख से देय होगा जिस दिन अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के लिए समझा गया था।
वर्तमान आदेश के बाद दायर होने वाली याचिकाओं की बाढ़ को रोकने के लिए,पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह दिए गए लाभ को रोक रही है और इसे बाद के आवेदकों/याचिकाकर्ताओं तक नहीं बढ़ाया जाएगा। उक्त इरादे को प्रदर्शित करने के लिए, वर्तमान अपीलों में से कुछ याचिकाएं, जो सेवा से बर्खास्तगी से काफी देरी के बाद दायर की गई थीं, को पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।
अपीलकर्ता महिला अधिकारी हैं जो 1993 और 1998 के बीच शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल हुई थीं और उन्हें दिसंबर, 2006 और दिसंबर, 2009 के बीच सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इन अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 25.11.1991 के विज्ञापन के अनुसार थी, जिसमें विचार किया गया कि अधिकारियों को शुरू में 5 साल की अवधि के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें परमानेंट कमीशन (पीसी) देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, 5 साल की सेवा प्रदान करने के बाद, उन्हें पीसी के लिए नहीं माना गया था, लेकिन उनकी सेवा की अवधि को 6 साल बढ़ा दिया गया था। 01.09.2004 को, भारतीय वायु सेना ने एसएससीओ को पीसी देने के लिए एक नीति जारी की, जिसमें कहा गया था कि डब्ल्यूएससीओ को पीसी की पेशकश नहीं की जाएगी। इसके बाद, 25.05.2006 को, एक शर्त के साथ एक और विस्तार प्रदान करने के लिए एक नीति जारी की गई थी कि एसएससीओ को कोई पीसी नहीं दिया जाएगा। अंत में, 26.09.2008 को एक नीति जारी की गई, जिसमें चुनिंदा शाखाओं में तीन सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को संभावित रूप से पीसी देने की परिकल्पना की गई थी।
2003 में, दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक वकील बबीता पूनिया द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि महिला एसएससीओ को पीसी नहीं देना लिंग के आधार पर भेदभाव है। कार्यवाही में, सशस्त्र बलों से संबंधित कुछ डब्ल्यूएससीओ को याचिकाकर्ताओं के रूप में शामिल किया गया था। हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। हालांकि, आईएएफ ने अपील को प्राथमिकता नहीं दी और संकेत दिया कि वह 12.11.2010 को हाईकोर्ट द्वारा पारित बबिता पूनिया के मामले में फैसले को लागू करेगी। पीसी के अनुदान के लिए 44 महिला एसएससीओ (23 को मुक्त कर दिया गया था और 21 उस समय सेवारत थीं) पर विचार किया गया था। कुल 41 महिला एसएससीओ को पीसी दी गई; 3 डब्ल्यूएससीओ ने अपनी अनिच्छा का संकेत दिया।
बबीता पूनिया में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसरण में, रिट याचिकाओं का एक समूह भारतीय वायु सेना में डब्ल्यूएससीओ के लिए हाईकोर्ट के निर्णय का लाभ लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। 11.08.2011 को, याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि जिन याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया था, वे बबीता पूनिया के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से से आच्छादित नहीं थे, जिसमें यह माना गया था कि महिला एसएससीओ जिन्होंने पीसी का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी और वो केवल सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुष एसएससीओ के बराबर पीसी के हकदार थीं। उन्हें 5 साल पूरे होने के बाद पीसी की पेशकश की जानी थी। बबीता पूनिया के फैसले के अनुच्छेद 61(3) के अनुसार यह निर्णय केवल (ए) सेवा में कार्यरत महिला अधिकारियों और (बी) उन लोगों पर लागू था, जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि वे याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।
सीनियर एडवोकेट, कृष्णन वेणुगोपाल, हुज़ेफा अहमदी और मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट, सुधांशु पांडे अपीलकर्ताओं के लिए पेश हुए।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे अनुच्छेद 61 (4) द्वारा कवर किए गए थे, जो अनुच्छेद 61 (3) में निर्दिष्ट श्रेणी के ऊपर और ऊपर एक अतिरिक्त श्रेणी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके पास पीसी के अनुदान के लिए विचार किए जाने की वैध अपेक्षा थी, जैसा कि 25.11.1991 के विज्ञापन द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसके अनुसार वे भारतीय वायु सेना में शामिल हुई थीं। बबीता पूनिया के अनुसार, आईएएफ को मानव संसाधन नीति दिनांक 19.11.2010 के अनुसार डब्ल्यूएससीओ पर विचार करना था, लेकिन अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वास्तव में उस पर उक्त नीति के अनुसार विचार नहीं किया गया था। विकल्प के रूप में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय अपील के वर्तमान बैच में डब्ल्यूएससीओ की बहाली के खिलाफ फैसला करता है, तो उन्हें बबीता पूनिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में पेंशन लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।
आईएएफ की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में अधिकारी बबीता पूनिया में हाईकोर्ट के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से में शामिल नहीं हैं क्योंकि वे न तो 12.03.2010 को आईएएफ में सेवा कर रही थीं, जब फैसला सुनाया गया था, और न ही उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी, जब वे सेवा में थी। यह प्रदर्शित करने के लिए कि आईएएफ ने वास्तव में पूनिया के फैसले का अनुपालन किया था, बालासुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि आईएएफ ने 44 महिला एसएससीओ पर विचार किया था, जिनमें से 41 को पीसी और 3 को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पीसी प्रदान किया गया था।
कार्यवाही के वर्तमान दौर में, अंतरिम निर्देशों के माध्यम से उच्च न्यायालय ने IAF से बहाली के लिए डब्ल्यूएससीओ की याचिका पर विचार करने के लिए कहा था, बशर्ते वे 2007 में मौजूद नीति के अनुसार क्यूआर को पूरा करें। तदनुसार, 14 आवेदकों पर विचार किया गया। 8 महिला एसएससीओ को बहाल कर दिया गया जबकि बाकी को उपयुक्त नहीं पाया गया या अनिच्छा व्यक्त की गई या चिकित्सा मानदंडों को पूरा करने में विफल रही। इसके बाद, दिनांक 23.08.2013 और 27.09.2013 के आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने अन्य अधिकारियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बालासुब्रमण्यन ने प्रस्तुत किया कि बबीता पूनिया के फैसले की तिथि पर, 811 एसएससीओ थीं, जिनमें से 348 को मुक्त कर दिया गया था, अन्य सेवा कर रहे थीं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए, रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे, जिसके अनुसार पीसी के लिए 463 सेवारत एसएससीओ (88 पुरुष और 375 महिला) पर विचार किया गया था, इसके अलावा 44 महिला एसएससीओ पर पहले से ही पीसी के लिए विचार किया गया था।
पूनिया में हाईकोर्ट के फैसले पर इन 463 अधिकारियों में से 371 एसएससीओ (70 पुरुष और 301 महिला) को पीसी प्रदान किया गया। यह माना गया कि पीसी के अनुदान के दावों पर विचार करने में क्यूआर आवश्यकताओं के आवेदन के मामले में कोई लिंग-भेद नहीं था; बोर्ड भर में 6.5 की एक समान आवश्यकता लागू की गई है।
बेंच अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी कि वे बबीता पूनिया के पैराग्राफ 61(4) के अंतर्गत आते हैं। इसने नोट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि उस स्तर पर वह केवल (ए) सेवारत अधिकारियों और (बी) उन लोगों को लाभ देने के लिए इच्छुक था, जो अदालत गए थे, लेकिन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे, जो अपील में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोहराया गया था।
इसलिए, बेंच ने वर्तमान अपीलों में जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की, वह था - 'क्या अपीलकर्ता बबीता पूनिया के फैसले से शासित अधिकारियों के समान स्थिति में हैं'। पीठ ने कहा कि विज्ञापन जिसके अनुसार एसएससीओ के वर्तमान बैच को नियोजित किया गया था, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 5 साल बाद उन्हें पीसी देने पर विचार किया जाएगा।
यह देखा गया कि एसएससीओ राहत के हकदार थे लेकिन बहाली के रूप में नहीं -
"उन्होंने आईएएफ के लिए लंबे समय तक सेवा की है। सुनवाई के दौरान आईएएफ द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया है कि अधिकारियों का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि अधिकारियों का यह बैच पूनिया में फैसले के तुरंत बाद दिल्ली हाईकोर्ट चला गया था और उनकी रिहाई की तारीख के बाद उचित अवधि के भीतर उस फैसले से मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकती कि अधिकारियों को 2006 और 2009 के बीच विविध तिथियों पर सेवा मुक्त कर दिया गया इसलिए सेवा में बहाली व्यवहारिक नहीं होगी।"
इसके अलावा, पीठ ने भारतीय वायुसेना से उन तीन अधिकारियों के मामले पर भी वर्तमान याचिका में अन्य अधिकारियों के समान ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा जिनकी गुणात्मक रेटिंग 6.21 से 6.41 के बीच थी।
[केस: विंग कमांडर ए यू तैय्यबा (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। सिविल अपील संख्या 79-82/2012]