सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एमिकस के सुझावों का जवाब देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

22 March 2023 7:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एमिकस के सुझावों का जवाब देने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया द्वारा मौजूदा और पूर्व सांसदों / विधायकों के खिलाफ मामलों में मुकदमे में तेजी लाने के लिए दिए गए सुझावों पर उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है।

    सुनवाई के दौरान, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत विधायकों के मुकदमे में तेजी लाने के मामले को व्यवस्थित तरीके से तभी निपटा पाएगी, जब उसके पास लंबित मामलों, न्यायाधीशों के कार्यभार से संबंधित पर्याप्त डेटा होगा।

    पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को 17 नवंबर, 2022 को न्याय मित्र द्वारा दायर 17वीं रिपोर्ट पर जवाब देने का निर्देश दिया।

    हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर ट्रायल में तेजी लाने के लिए विभिन्न आदेश पारित किए थे, लेकिन वांछित प्रभाव नहीं मिले हैं। इस प्रकार, उन्होंने पीठ को कुछ सुझाव दिए जो याचिकाकर्ता की प्रार्थना को पूरा करने में मदद करेंगे।

    हंसारिया ने निम्नलिखित सुझाव दिए,

    1. एमपी और एमएलए से संबंधित मामलों से निपटने वाली अदालतें केवल ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगी, अन्य नहीं।

    2. सीआरपीसी की धारा 309 के संदर्भ में ट्रायल एक तारीख के आधार पर आयोजित किए जाएंगे।

    3. कार्य का आवश्यक आवंटन उच्च न्यायालय या उक्त जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुझावों के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि विशिष्ट मामलों से निपटने का वस्तुतः मतलब होगा कि अदालतें किसी अन्य मामले को नहीं ले रही होंगी क्योंकि भारतीय न्यायपालिका में सीमित न्यायाधीश हैं।

    आगे कहा,

    "इस तरह के एक सर्वव्यापी सबमिशन के बजाय, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक विशेष राज्य या एक विशेष जिला लेते हैं और फिर उस जिले में हम जांचते हैं कि कितने न्यायाधीश हैं।"

    इस पर हंसारिया ने जवाब दिया कि ये कवायद पहले ही अदालत द्वारा की जा चुकी है और सभी उच्च न्यायालयों को इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि सांसद/विधायकों के खिलाफ मामलों की संख्या 4112 से बढ़कर 5112 हो गई है।

    उन्होंने कहा,

    "हमारे पास देश में 4759 विधायक हैं। लगभग 300 से 400 हत्या के मामले हैं और वे आजीवन कारावास के मामले हैं।"

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हंसारिया से विशिष्ट डेटा एकत्र करने और अदालत में वापस आने को कहा।

    उन्होंने कहा,

    "मान लीजिए कि हम यह निर्देश जारी करते हैं, तो उच्च न्यायालय को विशेष अदालतें बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और न्यायिक चरण का पता लगाना होगा, इन सभी मुकदमों को एक न्यायाधीश और आगे के लिए निर्धारित करना होगा।"

    सीजेआई ने आगे कहा कि याचिका में मांगे गए निर्देश व्यापक और सर्वव्यापक हैं क्योंकि सांसदों और विधायकों से संबंधित एक विशेष अदालत के समक्ष कितने मामले लंबित हैं और क्या किसी विशेष जिले में काम के लिए जमा कोटा है, उससे संबंधित जानकारी की आवश्यकता है।

    आगे कहा,

    "यह उस मामले के लिए सभी जिलों या सभी राज्यों में समान नहीं हो सकता है। हमें अगली बार राज्यवार ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए?"

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इसी तरह की भावना व्यक्त की और कहा कि चूंकि प्रत्येक राज्य और परिस्थिति के संबंध में समाधान अलग-अलग होंगे, इसलिए याचिकाकर्ता एक गंभीर स्थिति ले सकता है जहां मामले से संबंधित मामलों की अधिकतम संख्या थी और उसी से संबंधित अदालती डेटा दे। .

    पीठ ने कहा कि एक बार इस तरह के डेटा का मिलान हो जाने के बाद, वे उच्च न्यायालयों से पूछ सकते हैं और इस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से संभाल सकते हैं। पीठ ने एमिकस क्यूरी की 17वीं रिपोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों में परिचालित करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय रिपोर्ट का जवाब देंगे और एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रस्तुतियां देंगे।

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूओआई और अन्य। WP(C) संख्या 699/2016 जनहित याचिका

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:





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