COVID-19: सफाईकर्मियों के लिए दिशा- निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

LiveLaw News Network

15 April 2020 7:59 AM GMT

  • COVID-19: सफाईकर्मियों के लिए दिशा- निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें ये कहते हुए दिशा-निर्देश मांगे गए थे कि कोरोना के प्रकोप के दौरान देशभर में सफ़ाई कर्मचारियों की समुचित सुरक्षा नहीं की जा रही है और कई राज्यों में वे उचित सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं।

    न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने इस याचिका का निपटारा कर दिया।

    याचिकाकर्ता वकील, महमूद प्राचा ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि सफ़ाई कर्मचारी मर रहे हैं और उनके लिए एक अलग पैकेज होना चाहिए। साथ ही उन्हें सुविधाएं भी दी जाएं। उन्होंने दावा किया कि WHO के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि उनके पास सुरक्षा गियर तक नहीं हैं। मुंबई में एक सफाईकर्मी की मौत भी हो गई।

    वहीं वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठे आरोप हैं। SG ने कहा,

    " वे कहां मरे हैं? WHO के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ इस खंड का भी ध्यान रखा जा रहा है।"

    इन दलीलों के बाद पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक सामान्य बयान नहीं देना चाहिए और कहीं किसी की मौत हुई है तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं।

    पीठ ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वह किसी भी शिकायत के संबंध में संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के पास जा सकते हैं।

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