सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ फिर अनिच्छा जताई

LiveLaw News Network

20 Dec 2020 6:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ फिर अनिच्छा जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ अनिच्छा जताई है।

    यदि किसी निर्णय को उसी तिथि को या उसके तुरंत बाद नहीं दिया जा सकता है, तो तार्किक रूप से निर्णय लिखने के लिए न्यायाधीश को कम से कम आदेश सुरक्षित रख लेना चाहिए, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए बिना कारण वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा।

    इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने केवल ऑपरेटिव भाग को निर्धारित किया और 9 महीने के बाद भी कारणों वाला फैसला उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए, अदालत ने उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में, कुछ समय की देरी के लिए न्यायाधीश की व्यक्तिगत कठिनाई को जिम्मेदार ठहराया गया था।

    पीठ ने कहा,

    "हम सराहना करते हैं कि न्यायाधीश ने कई निर्णय दिए होंगे और कई मामलों को निपटाया होगा और बीच की अवधि में रिपोर्ट में बताई गई कुछ व्यक्तिगत कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा, लेकिन यह इस तथ्य से दूर नहीं किया जा सकता कि वर्तमान मामले में वही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई जो न्यायिक घोषणाओं में निर्धारित किए गए नियमों में तय की गई है।"

    बालाजी बलिराम मुपाडे़ बनाम महाराष्ट्र राज्य के हालिया आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने कहा:

    "हमने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायिक अनुशासन को निर्णय लेने में तत्परता की आवश्यकता होती है, इस न्यायालय द्वारा इस पहलू पर बार-बार जोर दिया जाता है जहां परिणाम ज्ञात हो सकता है, लेकिन आगे की न्यायिक निवारण की तलाश के अवसर से वंचित करने वाले पक्ष को कारण नहीं मिलता। हमने इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया है, जो 1983 में पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी (1984) 1 एससीसी 596, में दिया गया था जिसने उच्च न्यायालय का ध्यान इ के कारण होने वाली गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया, जो बिना किसी कारण दिए अंतिम आदेशों को जारी करने की प्रथा को कई उच्च न्यायालयों द्वारा तेज़ी से अपनाया जा रहा था।"

    हमने अपने पूर्ववर्ती निर्णय में इस न्यायालय द्वारा दिए गए बाद के निर्णयों का भी उल्लेख किया है लेकिन इसे दोहराने में कोई उद्देश्य नहीं है।

    अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने का नतीजा यह है कि अपीलकर्ता पक्षकार होने के कारण कानूनी उपाय का लाभ उठाने में असमर्थ है। इसलिए, अदालत ने दिए गए आदेश को रद्द कर दिया और योग्यता पर उच्च न्यायालय के पुनर्विचार के लिए मामले को वापस भेज दिया।

    मामला: ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि बनाम जाईझू जाई [ एसएलपी ( सी) डायरी नंबर 21991/2020]

    पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    आदेश की प्रति डाउनलोड करेंं



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