सुप्रीम कोर्ट ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी पर फैसले के खिलाफ विभाग की एसएलपी में राहत देने से इनकार किया

Shahadat

26 Nov 2022 11:17 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी पर फैसले के खिलाफ विभाग की एसएलपी में राहत देने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) के मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाग की अपील नोटिस जारी किए बिना स्थगित कर दी।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने घरेलू उद्योग के पक्ष में टिप्पणी करते हुए बार-बार सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया।

    केंद्र सरकार ने अधिसूचना 1/2017-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 07 सितंबर, 2017 द्वारा चीन से हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर 5 साल की अवधि के लिए सीवीडी लगाया। यह फैसला यह निष्कर्ष निकालने के बाद लिया गया कि रियायती कीमतों पर निर्यात किया गया माल घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहा है। इस ड्यूटी को केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2022 को समय से पहले वापस ले लिया, जबकि सनसेट रिव्यू चल रहा था।

    रियल स्ट्रिप्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 2 सितंबर, 2022 के अपने आदेश में कहा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के बिना केंद्र सरकार द्वारा ड्यूटी वापस लेना वैधानिक शासनादेश के विपरीत है। गुजरात हाईकोर्ट ने ड्यूटी की वापसी रद्द की और निर्दिष्ट प्राधिकरण को अपनी समीक्षा जांच जारी रखने और उचित कार्रवाई या निर्णय के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक सिफारिशें करने का निर्देश दिया।

    केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि सीवीडी रद्द करने वाली अधिसूचना जारी करना उसकी संप्रभु शक्ति का और जनहित में वैध उपयोग है। हाईकोर्ट ने इस विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि कानून के विपरीत राज्य में कोई संप्रभु शक्ति निहित नहीं है।

    हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 9 और सीवीडी नियमों का अधिनियमन विश्व व्यापार संगठन में भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और अधिनियम और सीवीडी नियमों द्वारा प्रदान किए गए केंद्र सरकार के अधिकार का कोई भी उपयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

    हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन स्थितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करने वाली अधिनिमय की धारा 9(6) और सीवीडी नियम के लिए दो अनिवार्य चरणों की आवश्यकता होती है: (1) डीजीटीआर द्वारा समीक्षा और (2) डीजीटीआर द्वारा निर्णय तैयार करना, सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार को कहना।

    न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने या रद्द करने से पहले DGTR द्वारा की गई सनसेट समीक्षा केंद्र सरकार की धारा 9(6) के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए एक आवश्यक शर्त है।

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रियल स्ट्रिप्स लिमिटेड।

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