सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट सौरभ कृपाल की पदोन्नति की सिफारिश की

LiveLaw News Network

16 Nov 2021 2:38 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट सौरभ कृपाल की पदोन्नति की सिफारिश की

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 नवंबर 2021 को हुई अपनी बैठक दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट सौरभ कृपाल को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

    इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है,

    "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।"

    मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अक्टूबर 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम [मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति रवींद्र भट] ने सर्वसम्मति से सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा [सितंबर 2018, जनवरी 2019 और अप्रैल 2019 में] प्रस्ताव को तीन बार टाल दिया गया था।

    पिछले साल दिप्रिंट को दिए गए एक साक्षात्कार में समलैंगिक (गे) एडवोकेट कृपाल ने कहा था कि उनका मानना है कि शायद समलैंगिकता ही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय कॉलेजियम, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे (सेवानिवृत्त) कर रहे हैं, ने उनकी पदोन्नति पर फैसला नहीं लिया है।

    विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस साल मार्च में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने केंद्र (तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद) को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति पर सरकार के रुख को स्पष्ट करने के लिए कहा था ताकि उस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

    हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी 31 न्यायाधीशों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए एक निर्णय में उन्हें एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

    कॉलेजियम की सिफारिश को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:



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