सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए इलाहाबाद एचसी सीजे राजेश बिंदल और गुजरात एचसी सीजे अरविंद कुमार के नाम की सिफारिश की

LiveLaw News Network

31 Jan 2023 2:37 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए इलाहाबाद एचसी सीजे राजेश बिंदल और गुजरात एचसी सीजे अरविंद कुमार के नाम की सिफारिश की

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों को मंज़ूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है और ये फिलहाल 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। इस प्रकार, सात स्पष्ट रिक्तियां हैं।

    कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की थी, जो इस प्रकार हैं।

    (i) जस्टिस पंकज मित्तल,

    (ii) जस्टिस संजय करोल,

    (iii) जस्टिस पीवी संजय कुमार,

    (iv) जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, और

    (v) जस्टिस मनोज मिश्रा।

    उनकी नियुक्ति अभी तक सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है।

    कॉलेजियम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कॉलेजियम ने शेष दो रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए दो और नामों की सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है।

    अधिसूचना में कहा गया है,

    "कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पात्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया और चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले लोगों द्वारा लिखे गए निर्णयों को उनके न्यायिक कौशल पर एक सार्थक चर्चा और मूल्यांकन के लिए कॉलेजियम सदस्यों के बीच परिचालित किया गया।"

    कॉलेजियम के अनुसार योग्य मुख्य न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की योग्यता, सत्यनिष्ठा और क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और विचारों की बहुलता को समायोजित करने के बाद, निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए हर तरह से योग्य और उपयुक्त पाया गया है। :

    1 - जस्टिस राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट, (पीएचसी: पंजाब एंंड हरियाणा), और जस्टिस अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट, (पीएचसी: कर्नाटक)।

    अधिसूचना में कहा गया,

    "श्री जस्टिस राजेश बिंदल को 22 मार्च 2006 को पंजाब एंंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री जस्टिस बिंदल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में 02 क्रम संख्या में हैं। वह पंजाब एंंड हरियाणा हाईकोर्ट से आने वाले वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि पंजाब एंंड हरियाणा हाईकोर्ट 85 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति वाले सबसे बड़े हाईकोर्ट में से एक का सुप्रीम कोर्ट की पीठ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पंजाब एंंड हरियाणा हाईकोर्ट दो राज्यों के लिए एक सामान्य हाईकोर्ट है।"

    इसमें जोड़ा गया,

    "श्री जस्टिस अरविंद कुमार को 26 जून 2009 को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 07 दिसंबर 2012 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री जस्टिस अरविंद कुमार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय-वरिष्ठता में क्रम संख्या 26 पर है। उनके नाम की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम इस तथ्य से अवगत है कि कर्नाटक हाईकोर्ट से आने वाले न्यायाधीशों की वरिष्ठता में श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार क्रम संख्या 02 पर खड़े हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की पीठ का प्रतिनिधित्व कर्नाटक हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।"

    अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त नामों की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया है:

    ए. अपने मूल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ उप न्यायाधीशों की वरिष्ठता के साथ-साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की समग्र वरिष्ठता;

    बी. विचाराधीन न्यायाधीशों की योग्यता, प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा; और

    सी. सुप्रीम कोर्ट में विविधता और समावेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता:

    (i) हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व जिनका सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है;

    (ii) समाज के सीमांत और पिछड़े वर्गों से व्यक्तियों की नियुक्ति;

    (iii) लैंगिक विविधता; और

    (iv) अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।

    तदनुसार, कॉलेजियम ने यह सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है कि (i) श्री जस्टिसराजेश बिंदल और (ii) श्री जस्टिस अरविंद कुमार को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

    "कॉलेजियम ने अपने 13 दिसंबर 2022 के प्रस्ताव द्वारा पूर्व में अनुशंसित नामों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता दी जाएगी, इसलिए, 13 दिसंबर 2022 को अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से और इस प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित दो न्यायाधीशों से पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए।"

    इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम का प्रस्ताव एकमत से है। हालांकि, जस्टिस अरविंद कुमार, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना में कहा गया है कि जस्टिस के एम जोसेफ ने इस आधार पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है कि उनके नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है।

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