सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए 68 नामों की सिफारिश की

LiveLaw News Network

4 Sep 2021 5:18 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए 68 नामों की सिफारिश की

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने के लिए एक सक्रिय इरादे का संकेत देते हुए केंद्र सरकार को देश भर के 12 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने 24 अगस्त और 1 सितंबर को हुई बैठकों में नामों को मंजूरी दी। सिफारिशों के संबंध में स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

    इन 68 नामों में से 12 नाम ऐसे हैं, जो पहले भी भेजे गए थे, जिनमें 5 उच्च न्यायालयों के लिए 9 अधिवक्ता और 3 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नामों को पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को लौटा दिया गया था।

    इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, झारखंड, छत्तीसगढ़, गौहाटी, कर्नाटक, मद्रास, केरल और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायालयों ने सिफारिशें की हैं।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए सबसे अधिक सिफारिशें की गई हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 13 अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं और 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम दोहराए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए 10 और केरल उच्च न्यायालय के लिए 8 नाम प्रस्तावित किए गए हैं।

    अनुशंसित कुल नामों में से 44 अधिवक्ता हैं और 24 न्यायिक अधिकारी हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालयों में कुल 1089 न्यायाधीशों के मुकाबले 465 रिक्तियां हैं।

    विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए प्रस्तावित नामों की संख्या

    इलाहाबाद (16 नाम प्रस्तावित)

    मध्य प्रदेश (1 नाम प्रस्तावित)

    राजस्थान (7 नाम प्रस्तावित)

    पंजाब और हरियाणा (4 नाम प्रस्तावित)

    जम्मू और कश्मीर (4 नाम प्रस्तावित)

    झारखंड(5 नाम प्रस्तावित)

    छत्तीसगढ़(2 नाम प्रस्तावित)

    कलकत्ता (10 नाम प्रस्तावित)

    गौहाटी (5 नाम प्रस्तावित)

    कर्नाटक (2 नाम दोहराए गए)

    मद्रास (4 नाम प्रस्तावित)

    केरल (8 नाम प्रस्तावित)

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