सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के जजों के फैसलों की जांच और मैरिट का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू की

Brij Nandan

10 Oct 2022 10:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा आज जारी किए गए बयान में एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के जजों के फैसलों की जांच के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है, जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं।

    कॉलेजियम ने एक ऑब्जेक्टिव मानदंड पर उम्मीदवारों की मैरिट का आकलन करने के लिए भी प्रक्रिय शुरू की है। हालांकि, उद्देश्य मानदंड के सटीक पैरामीटर ज्ञात नहीं हैं।

    भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 26 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में पहली बार इस प्रक्रिया को पेश किया गया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश 26 सितंबर की बैठक में की गई थी।

    दस अन्य जजों के नामों पर भी कॉलेजियम विचार किया गया था। हालांकि, उनके विचार को 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था क्योंकि कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने उम्मीदवारों के अधिक निर्णय की मांग की थी। इसलिए, बैठक को 30 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अधिक निर्णय प्रसारित किए गए।

    बयान में कहा गया है,

    "हालांकि संभावित उम्मीदवारों के निर्णयों को प्रसारित करने और उनकी सापेक्ष योग्यता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की प्रक्रिया पहली बार 26 सितंबर, 2022 को हुई बैठक में पेश की गई थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम को मंजूरी दे दी गई थी। उस बैठक में, कॉलेजियम के कुछ सदस्यों द्वारा एक मांग उठाई गई थी कि हमारे पास अन्य उम्मीदवारों के अधिक निर्णय होने चाहिए। इसलिए, बैठक को 30 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अधिक निर्णय प्रसारित किए गए।"

    हालांकि, 30 सितंबर को शाम 4.30 बजे निर्धारित बैठक नहीं हुई क्योंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इसमें शामिल नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 30 सितंबर को रात 9.15 बजे तक सुनवाई की थी।

    चूंकि बैठक नहीं हुई, इसलिए सीजेआई ललित ने 30 सितंबर को कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर प्रस्तावों के संबंध में उनके विचार मांगे।

    इस प्रस्ताव को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपने संबंधित पत्र दिनांक 01-10-2022 और 07-10-2022 के माध्यम से जारी किए।

    दिनांक 01-10-2022 के अलग-अलग पत्रों द्वारा डॉ. जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने पत्र दिनांक 30.09.2022 में अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई।

    इस बीच, 7 अक्टूबर को, केंद्रीय कानून मंत्री ने सीजेआई ललित को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया, जो 9 नवंबर, 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

    केंद्रीय कानून मंत्री के पत्र के आलोक में, कॉलेजियम ने 30 सितंबर की बैठक को बंद करने का फैसला किया। 30 सितंबर की बैठक से संबंधित परिस्थितियों को समझाने के लिए आज बयान जारी किया गया।

    आज जारी बयान में कहा गया,

    "ऐसी परिस्थितियों में, आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर, 2022 को बुलाई गई बैठक में बिना किसी विचार-विमर्श के बंद कर दिया जाता है। 30 सितंबर, 2022 की बैठक खारिज की जाती है।"


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