सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'झुंड' की ओटीटी रिलीज को मंजूरी दी; तेलंगाना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक
LiveLaw News Network
5 May 2022 1:48 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को फिल्म के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाकर फिल्म "झुंड" की ओटीटी रिलीज के लिए रास्ता साफ कर दिया।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 29 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है।
बेंच ने फिल्म के निर्माता सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी सीरीज) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,
"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश स्पष्ट रूप से सुविधा के संतुलन के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने के संबंध में सिद्धांतों की अनदेखी की है। किसी भी मामले में, दावा करें कि क्या प्रतिवादी में से कोई फंड का दावा है। उस आदेश पर रोक लगाई जाती है।"
पीठ ने प्रतिवादी नंदी चिन्नी कुमार को नोटिस जारी करने के बाद याचिका को अगले गुरुवार (12 मई) को निपटाने के लिए पोस्ट किया है।
29 अप्रैल को, न्यायमूर्ति पी सुधा की एकल पीठ ने हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार द्वारा झुंड के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया था।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था,
"मामले की अगली सुनवाई तक यानी 8 जून तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें।"
तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने नंदी चीनी कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पिछले साल जारी किए गए समझौता आदेश को वापस लेने और फिल्म निर्माताओं द्वारा किए गए समझौते के उल्लंघन का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
उन्होंने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एक पुराने मामले में समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म की थिएटर रिलीज के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी थी।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने समझौते को वापस लेने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया और फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की अनुमति दी। इस हिसाब से फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
इस बीच, नंदी चिन्नी कुमार ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और 29 अप्रैल को अंतरिम आदेश पारित किया गया।
कल, वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि फिल्म 6 मई को ओटीटी रिलीज के लिए स्लेटेड है।
सुंदरम ने प्रस्तुत किया था,
"फिल्म 6 मई को ओटीटी पर रिलीज हो रही है। यह पहले ही सिनेमाघरों में मार्च में रिलीज हो चुकी है। शुक्रवार को, उच्च न्यायालय द्वारा एक लाइन आदेश पारित किया गया है। वे समझौता पर वापस जाना चाहते हैं। फिल्म की रिलीज के लिए उनकी चुनौती पहले ही खारिज कर दी गई है।"
सीजेआई ने तब आज के लिए तत्काल लिस्टिंग की अनुमति दी थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम, अधिवक्ता महेश अग्रवाल, अमीत नाइक, हर्ष कौशिक, मधु गरोडिया, प्रांजीत भट्टाचार्य, सचिन अखौरी और ईसी अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माता के लिए पेश हुए।
केस का शीर्षक : सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी सीरीज) बनाम नंदी चिन्नी कुमार एंड अन्य| एसएलपी (सी) संख्या 8383/2022