" सिर्फ एडवाइजरी": सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, वकीलों को मोबाइल फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई में शामिल होने से नहीं रोका

LiveLaw News Network

19 Jan 2022 2:52 PM GMT

  •  सिर्फ एडवाइजरी: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, वकीलों को मोबाइल फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई में शामिल होने से नहीं रोका

    भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की 17 जनवरी, 2022 की अधिसूचना में वकीलों को वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचने के लिए कहा गया था, यह केवल एडवाइजरी की प्रकृति में था।

    पत्र में कहा गया है कि उक्त एडवाइजरी का उद्देश्य न्यायालय के सुचारू कामकाज को सुगम बनाना और सभी हितधारकों को असुविधा से बचाना है और उक्त एडवाइजरी में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

    इस संबंध में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी वकील के पास डेस्कटॉप/लैपटॉप आदि नहीं है तो वह यह सुनिश्चित करते हुए कि पेश होने वाला वकील न्यायालय को ठीक से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, मोबाइल फोन के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।

    यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के सीजेआई के प्रतिवेदन के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए किसी विशेष प्रकार के उपकरण या कनेक्टिविटी पर जोर नहीं देने के लिए कहा था।

    सेक्रेटरी जनरल ने अपने पत्र में कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इस कठिन समय में अधिवक्ता समुदाय के सामने आने वाली विविध कठिनाइयों के प्रति हमेशा सतर्क रहे हैं और किसी भी बार बॉडी द्वारा इन मुद्दों को हरी झंडी दिखाने से बहुत पहले, विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है।

    पत्र के अनुसार, सीजेआई द्वारा 08.06.2021 को कानून और न्याय मंत्री को संबोधित संचार में सीजेआई ने देश भर में नेटवर्क और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को मोबाइल फोन के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने वाले वकीलों के बारे में नाखुशी व्यक्त की और अधिवक्ताओं को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने से बचने के लिए कहा था।

    सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए सिस्को वीबेक्स एप का इस्तेमाल करें।

    पत्र पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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