सुप्रीम कोर्ट ने "औसत से कम" फैसले के आधार पर पदोन्नति से इनकार के खिलाफ न्यायिक अधिकारी की चुनौती खारिज की

Sharafat

3 Aug 2023 8:41 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने औसत से कम फैसले के आधार पर पदोन्नति से इनकार के खिलाफ न्यायिक अधिकारी की चुनौती खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक न्यायिक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से इनकार करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

    हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की छह सदस्यीय समिति ने यह कहते हुए उन्हें पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था कि उनके फैसले "औसत से नीचे" थे। अधिकारी ने फैसले को हाईकोर्ट के न्यायिक पक्ष में चुनौती दी। हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    यह तर्क दिया गया कि न्यायाधीशों की छह सदस्यीय समिति को याचिकाकर्ता के निर्णयों का मूल्यांकन करना था। जबकि, तीन सदस्यीय समिति ने निर्णयों का मूल्यांकन किया और याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से इनकार कर दिया।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जब पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता उसके निर्णयों की गुणवत्ता पर आधारित होती है तो उसकी पदोन्नति को अस्वीकार करने वाले समिति के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।

    पीठ ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, "जब पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता अन्य बातों के साथ-साथ निर्णयों की गुणवत्ता पर आधारित होती है तो याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से इनकार करने के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।"


    Next Story