सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ उठाए गए कदमों पर केंद्र, इंटरनेट इंटरमीडियरी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
Brij Nandan
20 Sept 2022 7:55 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को बाल यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप / गैंग रेप वीडियो से संबंधित मुद्दों के संबंध में सरकार और इंटरनेट इंटरमीडियरी को स्टेटस रिपोर्ट छह महीने के भीतर अदालत को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अपर्णा भट ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था।
अदालत ने भी निर्देश दिया था कि पार्टियों को एक साथ बैठने और ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत है।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि पोर्टल ओवरटाइम का विस्तार हो गया है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुद्दे को कमजोर करते हुए अन्य मुद्दों पर शिकायतें लेना शुरू कर दिया है।
अदालत को उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सीबीआई ने बाल शोषण के संबंध में शिकायतों को देखने के लिए एक विंग भी बनाई है।
एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि इंटरमीडियरी व्यापक नियमों को अधिसूचित किया गया है और सभी हितधारकों से इनपुट लिया गया है।
उन्होंने कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांगी।
मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट एन एस नप्पिनई ने कहा कि सरकार की रिपोर्ट में इंटरमीडियरी कंपनियों की रिपोर्ट शामिल हो सकती है या उन्हें अलग से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है।
फेसबुक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने कहा कि हम अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे। आईटी नियमों को व्यापक रूप से तैयार किया गया है, इसलिए कुछ भी नहीं बचता है क्योंकि यह नियमों के तहत कवर किया जाएगा।
एमिकस क्यूरी ने इस निवेदन पर जोर दिया कि अनुपालन रिपोर्ट इंटरमीडियरी से मंगवाई जाए।
अदालत ने इस प्रकार एएसजी ऐश्वर्या भाटी को सरकार और सभी इंटरमीडियरी की स्टेटस रिपोर्ट और एक संक्षिप्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।
अदालत 2015 में वापस हैदराबाद स्थित एक एंटी-ट्रैफिकिंग एनजीओ, प्रज्वाला द्वारा भेजे गए एक पत्र के अनुसार अदालत द्वारा शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पत्र भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू को संबोधित किया गया था और एक पेन ड्राइव में दो रेप वीडियो के साथ था।
पत्र में मांग की गई थी कि गृह मंत्रालय इन वीडियो को अपलोड होने से रोकने के लिए मैसेजिंग सिस्टम और वेबसाइटों के साथ गठजोड़ करे। इसने राज्यों से साइबर अपराध के मुद्दों पर विशेष प्रशिक्षण शुरू करने की भी अपील की थी।
दिसंबर 2017 में, कोर्ट ने केंद्र को चाइल्ड यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का निर्देश दिया था।
इन री: प्रज्वला पत्र दिनांक 18.2.2015 यौन हिंसा के वीडियो और सिफारिशों एंड अन्य बनाम .....एंड अन्य। एसएमडब्ल्यू (सीआरएल) 3/2015
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