रेप के आरोपी BSP सासंद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ले सकेंगे शपथ
LiveLaw News Network
30 Jan 2020 11:39 AM IST

उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने अतुल राय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें राय को सासंद के तौर पर शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था। इसके साथ ही शुक्रवार 31 जनवरी को राय संसद में शपथ ले सकते हैं।
पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका
दरअसल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सांसद की शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था।
लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो इसमें दखल नहीं देंगे।
गौरतलब है कि 17 मई 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अतुल राय को गिरफ्तारी से सरंक्षण देने से इनकार कर दिया था और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
दरअसल अतुल राय के खिलाफ एक मई 2019 को एक छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में वाराणसी में FIR दर्ज की गई लेकिन अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए।
लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वो नहीं गए और वीडियो के जरिए वो प्रचार करते रहे। 23 मई को आए नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तब से वो जेल में हैं और अभी तक सासंद के तौर पर शपथ भी नहीं ले पाए हैं।