' जमानत की शर्तें अनुपातिक होनी चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़ुबैर को ट्विट करने से रोकने का सामान्य आदेश अनुचित होगा

LiveLaw News Network

26 July 2022 2:57 AM GMT

  •  जमानत की शर्तें अनुपातिक होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़ुबैर को ट्विट करने से रोकने का सामान्य आदेश अनुचित होगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर मामले में फैसले में माना है कि अदालतों द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तें, उन्हें थोपने के उद्देश्य से गठजोड़ के अलावा, उक्त उद्देश्य के लिए आनुपातिक होनी चाहिए - इस प्रकार अभियुक्तों की स्वतंत्रता और आपराधिक न्याय के प्रवर्तन के बीच संतुलन बनाना होगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को स्पष्ट रूप से जमानत की शर्तों को लागू करने से बचना चाहिए जो अभियुक्तों के अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करती हैं।

    ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक, मोहम्मद ज़ुबैर द्वारा दायर याचिका में अन्य बातों के साथ, यूपी पुलिस द्वारा दायर कई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला किया था।

    उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद उपस्थित हुईं और ज़ुबैर को जमानत पर बाहर रहने के दौरान ट्वीट करने से रोकने के लिए बेंच से अनुरोध किया। इस संबंध में परवेज नूर्डिन लोखनवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य में फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जमानत की शर्तें उसके उद्देश्य से अधिक नहीं हो सकती हैं। इसमें कहा गया है कि अनुपातहीन जमानत की शर्तें लगाकर गरिमा के अधिकार और अन्य संवैधानिक सुरक्षा को भ्रामक नहीं बनाया जा सकता।

    "अदालत द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों का न केवल उस उद्देश्य से संबंध होना चाहिए जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के उद्देश्य के लिए आनुपातिक भी होना चाहिए। जमानत की शर्तों को लागू करते समय अदालतों को अभियुक्त की स्वतंत्रता और एक निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए। ऐसा करते समय, उन शर्तों से बचना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा।"

    पीठ ने कहा कि ज़ुबैर को ट्वीट करने से रोकना प्रतिबंध आदेश पारित करने की प्रकृति में होगा, जिसका 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक ' प्रतिकूल प्रभाव' पड़ता है। यह कहा -

    " केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर की गई शिकायतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके द्वारा किए गए पोस्ट से उत्पन्न हुई हैं, उसे ट्वीट करने से रोकने वाला एक व्यापक अग्रिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता को अपनी राय व्यक्त नहीं करने का निर्देश देने वाला एक व्यापक आदेश - वह सक्रिय रूप से भाग लेने वाले नागरिक के रूप में एक राय देने के अधिकार का हकदार है - जमानत पर शर्तें लगाने के उद्देश्य से असंगत होगा। "

    बेंच ने कहा कि एक पत्रकार को अपने संचार माध्यम का उपयोग करने से परहेज करने के लिए कहना उनके बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ-साथ अपने पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा

    " याचिकाकर्ता के अनुसार, वह एक पत्रकार है जो एक तथ्य जांच वेबसाइट का सह-संस्थापक है और वह इस युग में विकृत छवियों, क्लिकबैट और छेड़छाड़ वाले वीडियो के युग में झूठी खबरों और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए संचार के माध्यम के रूप में ट्विटर का उपयोग करता है। उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का अनुचित उल्लंघन होगा।"

    केस : मोहम्मद ज़ुबैर बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 629

    हेडनोट्स

    दंड प्रक्रिया संहिता - गिरफ्तारी की शक्ति - धारा 41- पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उनके सामने मामले में अपना विवेक लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी करने से पहले धारा 41 की शर्तें पूरी हों - सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 SCC 273 [पैरा 27, 28] में गिरफ्तारी के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों को दोहराया

    भारत का संविधान - अनुच्छेद 21- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी की शक्ति- गिरफ्तारी का मतलब दंडात्मक उपकरण के रूप में नहीं होना चाहिए और न ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह आपराधिक कानून से उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि के सबसे गंभीर संभावित परिणामों में से एक है: व्यक्तियों को केवल आरोपों के आधार पर और निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जब गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग बिना सोचे-समझे और कानून की परवाह किए बिना किया जाता है, तो यह शक्ति का दुरुपयोग है। आपराधिक कानून और इसकी प्रक्रियाओं को उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में नहीं बनाया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 41 के साथ-साथ आपराधिक कानून में सुरक्षा उपाय इस वास्तविकता की मान्यता में मौजूद हैं कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में राज्य की शक्ति लगभग अनिवार्य रूप से शामिल होती है, जिसके पास एक अकेले व्यक्ति के खिलाफ असीमित संसाधन होते हैं [पैरा 27, 28]

    दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 439(2) - जमानत की शर्तें- न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों का न केवल उस उद्देश्य से संबंध होना चाहिए, जिसे वे पूरा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के उद्देश्य के समानुपाती भी होना चाहिए। जमानत की शर्तें लगाते समय अदालतों को आरोपी की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए। ऐसा करते समय, अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करने वाली स्थितियों से बचना चाहिए [पैरा 29]

    भारत का संविधान - अनुच्छेद 19 (1) (ए) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - मोहम्मद ज़ुबैर केस- याचिकाकर्ता को ट्वीट करने से रोकने के लिए सामान्य जमानत आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मामला ट्वीट्स पर आधारित है- गैग ऑर्डर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह एक पत्रकार है जो एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के सह-संस्थापक हैं और वह ट्विटर का उपयोग संचार के माध्यम के रूप में करता है ताकि विकृत तस्वीरों, क्लिकबैट और छेड़छाड़ वाले वीडियो के इस युग में झूठी खबरों और गलत सूचनाओं को दूर किया जा सके। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से उन्हें प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का अनुचित उल्लंघन होगा [पैरा 30]

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