सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोहलत अवधि के दौरान बैंकों के ब्याज पर ब्याज या ब्याज पर जुर्माना लगाने पर रोक लगाई, मोहलत अवधि बढ़ाने से इनकार किया
LiveLaw News Network
23 March 2021 12:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि लोन की किश्तों में पिछले साल 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान किसी भी उधारकर्ता पर ब्याज पर ब्याज या ब्याज पर कोई दंड नहीं होना चाहिए, जो लोन की किसी की राशि को लिए हो।
यदि इस तरह का ब्याज पहले ही एकत्र किया जा चुका है, तो इसे उधारकर्ता को वापस कर दिया जाना चाहिए या अगली किश्तों में समायोजित कर दिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि केवल दो करोड़ रुपये से कम की ऋण श्रेणियों में ब्याज पर छूट का लाभ सीमित करने के लिए केंद्र की नीति में कोई औचित्य नहीं है। पिछले साल, केंद्र ने 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए आठ निर्दिष्ट ऋण श्रेणियों में ब्याज पर छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया था।
न्यायालय ने कहा कि हमारा विचार है कि मोहलत अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज पर दंड नहीं लगेगा और जो राशि पहले से ही वसूली गई है, उसे ऋण राशि की अगली किस्त में समायोजित करके वापस किया जाएगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि ऋण मोहलत अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की पूर्ण छूट का आदेश देना संभव नहीं है, क्योंकि बैंकों को जमाकर्ताओं और पेंशनभोगियों को ब्याज देना पड़ता है। इसलिए, न्यायालय ने केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज के संबंध में नीतिगत निर्णय के साथ आने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने सुझाव दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज केवल जानबूझकर किए गए डिफॉल्ट के मामलों में लिया जा सकता है।
इसके अलावा, कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई 6 महीने की ऋण मोहलत अवधि के विस्तार के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया। पीठ ने प्रस्ताव तंत्र और अतिरिक्त क्षेत्र-वार पैकेजों के आह्वान के लिए अवधि बढ़ाने के संबंध में मांगी गई अन्य राहत को भी खारिज कर दिया।
आर्थिक नीति मामलों में न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा
न्यायालय ने माना कि आर्थिक नीति के मामलों में, न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। वित्तीय नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अदालतों को जंगी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं हैं। वित्तीय पैकेज और राहत किस तरीके से प्रदान की जानी है, यह भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे विशेषज्ञ निकायों की सहायता और सलाह के साथ केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाना है।
यदि नीति का दूसरा दृष्टिकोण संभव है तो न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नीति की वैधता और नीति के ज्ञान की पुष्टि न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है। न्यायालय कार्यपालिका से लिए नीति मामलों के संबंध में अपीलीय मंच या सलाहकार नहीं हैं।
निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों के एक समूह का हवाला दिया जो गैरकानूनी होने या दुर्भावनापूर्ण मामलों को छोड़कर न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर जोर देता है।
न्यायालय ने माना कि पहले से ही पहचाने गए क्षेत्रों के ऊपर विशेष क्षेत्रों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। अदालत ये तय नहीं कर सकती है कि वित्तीय राहत की प्रकृति क्या होनी चाहिए जो दी जानी चाहिए।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मामले का फैसला स्माल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ( रजि) बनाम भारत संघ और जुड़े मामलों में सुनाया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र, आरबीआई और हस्तक्षेपकर्ताओं की सुनवाई के बाद पिछले साल 17 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
महामारी के दौरान सरकार को भी आर्थिक नुकसान हुआ
जस्टिस एमआर शाह द्वारा लिखित निर्णय में कहा कि अभूतपूर्व महामारी और जीएसटी राजस्व के कारण सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार की अपनी वित्तीय चिंताएं हैं। महामारी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और सरकार को उपाय करना पड़ा जैसे कि प्रवासियों को परिवहन प्रदान करना आदि।
पीठ ने कहा कि केंद्र और आरबीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र ने COVID-19 की पृष्ठभूमि में कदम नहीं उठाए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने ऋण वसूली पर 6 महीने की अवधि की मोहलत अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 1 मार्च से 31 अगस्त तक COVID-19 महामारी के कारण अनुमति दी थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 मई, 2020 के बीच होने वाले सावधि ऋणों की सभी किस्तों के भुगतान पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति देने के लिए 27.03.2020 को अधिसूचना जारी की। यह अवधि बाद में 31 अगस्त 2020 तक 3 महीने बढ़ा दी गई।
याचिकाकर्ताओं ने शुरुआत में 31 दिसंबर तक की मोहलत के विस्तार की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील विशाल तिवारी ने बाद में 31 मार्च, 2021 तक विस्तार की मांग की, जिसमें कहा गया कि वर्तमान स्थिति की मांग और आवश्यकता ऐसी ही है।
19 नवंबर को, केंद्र ने अदालत से हस्तक्षेप ना करने और अनुच्छेद 32 के तहत उधारकर्ताओं को और राहत ना देने का आग्रह किया था क्योंकि सरकार पहले से ही "इसके शीर्ष पर" थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कई राहत पैकेज और योजनाओं पर काम किया गया था और राजकोषीय नीति के मुद्दों में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
28 नवंबर, 2020 को न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने 8 सेक्टरों के लिए दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज माफ करने के केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का निर्देश दिया था।
ऋण मोहलत अवधि के दौरान केंद्र और आरबीआई जिन श्रेणियों में चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के लिए सहमत हुए, वे हैं:
(i) एमएसएमई को 2 करोड़ रुपये तक
(ii) शिक्षा ऋण 2 करोड़ रुपये तक
(iii) 2 करोड़ रुपये रुपये तक के आवास ऋण।
(iv) उपभोक्ता सामान ऋण 2 करोड़ रुपये तक
(v) क्रेडिट कार्ड ऋण 2 करोड़ रुपये तक
(vi) ऑटोमोबाइल ऋण 2 करोड़ रुपये रुपये तक
(vii) पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण 2 करोड़ रुपये तक
(viii) 2 करोड़ रुपये तक का उपभोग ऋण