सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस मिश्रा विवाद पर BCI चेयरमैन की टिप्पणियों की निंदा की

LiveLaw News Network

6 Dec 2019 2:51 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस मिश्रा विवाद पर BCI चेयरमैन की टिप्पणियों की निंदा की

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस अरुण मिश्रा और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण प्रकरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की एसोसिएशन के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है।

    जज के आचरण पर वकीलों द्वारा की गई आलोचनाओं को खारिज करते हुए बीसीआई चेयरमैन न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के समर्थन में सामने आए थे।

    चेयरमैन की टिप्पणियों के जवाब में SCBA द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:

    " सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसकी कार्य समिति के खिलाफ़ जारी प्रेस विज्ञप्ति की भाषा व्यंग्यात्मक और गैर जरूरी है। इसमें तथ्य गलत हैं और सच्चाई से बहुत दूर हैं। कार्यकारी समिति संभव कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। कार्यकारी समिति SCBA न केवल इस पर कड़ी आपत्ति लेती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के कामकाज में दखल देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निंदा भी करती है।"

    प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीसीआई चेयरमैन ने SCAORA द्वारा पारित प्रस्ताव को गलत ठहराया था। एससीबीए ने मांग की कि बीसीआई इसके खिलाफ अपनी टिप्पणियों को वापस ले और कहा कि इस तरह का आचरण बीसीआई कार्यालय के लिए असंतुलित है।

    "… व्यंग्यात्मक प्रस्ताव पारित करना और वर्तमान कार्यकारी समिति के खिलाफ गलत टिप्पणी करना, ये सभी कड़े शब्दों में निंदनीय है क्योंकि यह शरारती है और परोक्ष उद्देश्यों के लिए किया गया कार्य है।

    वैधानिक अधिकारियों को एक बयान के प्रसार में अत्यंत सावधानी, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए।

    वैधानिक निकाय के पदाधिकारियों को राजनीतिक रूप से प्रभावित उद्देश्यों के साथ इस तरह के बयान जारी करने से बचना चाहिए, जिसे इस प्रेस विज्ञप्ति ने पूरा करने का इरादा किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिनांक 04.12.2019 की प्रेस विज्ञप्ति की कार्यकारी समिति कड़ी निंदा करती है… और उन्हें तुरंत एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए और अपनी अनुचित टिप्पणियों और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को वापस लेने की आवश्यकता है… ।"

    SCBA ने कहा कि न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील के बीच का मुद्दा जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा बिना शर्त माफी के साथ ही समाप्त हो गया।

    जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना कार्रवाई की धमकी दी थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया था।

    इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जस्टिस मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।


    प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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