सुप्रीम कोर्ट ने बाले शाह पीर दरगाह विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
Amir Ahmad
19 May 2025 2:09 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बाले शाह पीर दरगाह, उत्तान में निर्माण के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के विध्वंस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक सुनवाई कर रही थी, जिसने विध्वंस आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने पाया कि कोई तात्कालिकता नहीं है
खंडपीठ ने विध्वंस आदेशों पर 4 सप्ताह की रोक लगाई।
निम्नलिखित आदेश पारित किया गया,
"चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें। दस्ती की अनुमति है। महाराष्ट्र के सरकारी वकील को तामील करें। अगली तारीख तक, यथास्थिति रहेगी।"
दरगाह ट्रस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विनय नवरे ने पीठ को बताया कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 20 मई से पहले दरगाह परिसर में कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
बावनकुले ने विधान परिषद की कार्यवाही में अन्य विधायक निरंजन दावखरे द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए यह बयान दिया।
दरगाह ट्रस्ट पर चौक जेट्टी, उत्तान में संरक्षित मैंग्रोव बेल्ट को कवर करने वाले सरकारी क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया।
केस टाइटल: बालेपीर शाह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 517/2025

