' सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गैरकानूनी कार्य को सम्मान दिया' : अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पक्षकारों ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका 

LiveLaw News Network

2 Dec 2019 12:14 PM GMT

  •  सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गैरकानूनी कार्य को सम्मान दिया : अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पक्षकारों ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका 

    अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को इस मामले में मूल मुस्लिम वादी के एक कानूनी प्रतिनिधि की ओर से जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

    याचिका मोहम्मद सिद्दीक के कानूनी प्रतिनिधि मौलाना सैयद असद रशीदी द्वारा दायर की गई है, जो टाइटल सूट में मूल मुस्लिम वादी हैं।

    याचिका की शुरुआत में कहा गया कि

    " पुनर्विचार याचिकाकर्ता इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील प्रकृति के प्रति सचेत है और विवाद में मुद्दे को शांत करने की आवश्यकता समझता है ताकि हमारे देश में शांति और सद्भाव बना रहे, हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्याय के बिना कोई शांति नहीं हो सकती है।"

    यह कहते हुए कि निर्णय में हर निष्कर्ष विवादित नहीं है, 217 पृष्ठों की याचिका का तर्क है कि इसमें "स्पष्ट त्रुटियां" शामिल हैं:

    • विवादित स्थल में मंदिर निर्माण की अनुमति बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए एक आभासी निर्देश के रूप में है।

    • 1934, 1949 और 1992 में मस्जिद के खिलाफ किए गए गैर कानूनी कृत्यों को, जो न्यायालय द्वारा स्वयं घोषित किए गए थे, को पुरस्कृत किया गया।

    • यह सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अवैधता से लाभ नहीं निकाल सकता है, हिंदू पक्षों को टाइटल देते समय अवहेलना की गई है।

    • न्यायालय ने इस सिद्धांत की अवहेलना की कि एक अभियोग का कारण सिविल मुकदमे में नहीं हो सकता है।

    • संविधान के अनुच्छेद 142 को एक सिविल सूट में गलत तरीके से लागू किया गया था।

    • यह दावा कि हिंदू पक्ष केंद्रीय गुंबद (भगवान राम के जन्म स्थान की पूजा के लिए) का इस्तेमाल करते थे,भी सही नहीं है।

    • अदालत ने इस बात की सराहना नहीं की कि संरचना हमेशा एक मस्जिद थी और मुसलमानों के अनन्य कब्जे में थी।

    • 1528 और 1856 के बीच मस्जिद के उपयोग के सवाल पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अनुमान के नियम की अवहेलना की गई थी।

    • न्यायालय ने यात्रियों के वृतांत और पुरातात्विक निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए किया है जबकि वो अनिर्णायक हैं।

    • न्यायालय ने विवादित ढांचे पर दावे के लिए हिंदू पक्षकारों द्वारा किए गए विनाश और तनाव के कड़े कार्यों को समान करने के लिए कहा है।

    • न्यायालय ने साक्ष्यों की सराहना करते हुए और हिंदू पक्षकारों की मौखिक गवाही के लिए मुस्लिम पक्षकारों के दस्तावेजी साक्ष्य की एक मिसाल दी, जिसके परिणामस्वरूप संभावनाओं के प्रसार के सिद्धांत का गलत प्रयोग हुआ।

    हालांकि पुनर्विचार याचिका स्पष्ट करती है कि इसमें न्यायालय के अन्य निष्कर्षों को चुनौती नहीं गई है, जैसे:

    • राम जन्मभूमि का कोई न्यायिक व्यक्तित्व नहीं है।

    • एक धर्म के लिए अद्वितीय उपासना की विधि एक धर्म के पक्षकारोंम

    को दूसरे धर्म को टाइटल प्रदान करने का परिणाम नहीं दे सकती है।

    • लिमिटेशन के प्रयोजनों के लिए एक देवता शिशु रूप में नहीं है।

    • कोर्ट ऐतिहासिक गलतियों को सही नहीं कर सकता।

    • 1856 में अवध के विनाश के बाद के कार्यों ने पार्टियों द्वारा दावा किए गए कानूनी अधिकारों का आधार बनाया।

    • इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए पहले से मौजूद ढांचेम को ढहा दिया गया था।

    • टाइटल की खोज पुरातात्विक निष्कर्षों पर आधारित नहीं हो सकती है।

    • यात्रियों के वृतांत का सावधानी से उपचार किया जाना है।

    • 1934 में हिंदू दलों के काम (मस्जिद के गुंबदों को नुकसान पहुंचाना), 1949 में (मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखना) और 1992 में (मस्जिद को ध्वस्त करना) कानून के शासन के गंभीर उल्लंघन के समान थी।

    • उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1993, आंतरिक रूप से देश के धर्मनिरपेक्ष दायित्वों से संबंधित है।

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि उपरोक्त निष्कर्षों के बावजूद न्यायालय ने अंततः मामले में हिंदू पक्षों को राहत दी।

    दरअसल 9 नवंबर के फैसले में, 5 जजों की एक बेंच जिसमें तत्कालीन CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस। डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल थे, ने कहा था कि हिंदू पक्षकारों के पास ज़मीन पर कब्ज़े के टाइटल का बेहतर दावा था और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के तत्वावधान में 2.77 एकड़ के पूरे क्षेत्र में एक मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी।

    इसी समय अदालत ने स्वीकार किया कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक घिनौना कृत्य था और मस्जिद के निर्माण के लिए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि के अनुदान का निर्देश देकर मुस्लिम पक्ष को मुआवजा दिया। इसे न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत "पूर्ण न्याय" करने का आदेश दिया था।

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