'नागरिकों के जीवन से खिलवाड़': सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से फर्जी फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी

Sharafat

13 Nov 2022 7:41 AM GMT

  • नागरिकों के जीवन से खिलवाड़: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से फर्जी फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी

    सुप्रीम कोर्ट ने "नकली फार्मासिस्ट के मुद्दे को उठाने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए बिहार राज्य से पूछा कि "नकली फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

    एक मुकेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विभिन्न सरकारी मामलों में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं, उन्हें फार्मासिस्ट के कार्य का निर्वहन करने की अनुमति दी जा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर यहां तक ​​कि क्लर्क, स्टाफ नर्स आदि को भी केवल एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य सौंपे गए हैं।

    हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा इस निवेदन को दर्ज करते हुए किया कि बिहार राज्य फार्मेसी परिषद ने एक तथ्य खोज समिति का गठन किया और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को पहले ही भेज दी गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल वही व्यक्ति, जो पात्र हैं और आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, बिहार राज्य फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड हो सकते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए कहा कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने यह टिप्पणी की,

    "यह विवादित नहीं हो सकता है कि फर्जी फार्मासिस्टों को मेडिकल स्टोर चलाने और/या कामकाज की अनुमति देकर, यह नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। राज्य को नकली फार्मासिस्टों को रोकने और रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए।"

    बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2022 को पोस्ट करते हुए राज्य को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें नकली फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है।


    केस: मुकेश कुमार बनाम बिहार राज्य | एसएलपी (सी) 8799/2020

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story