मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत, न्यायालय मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को संशोधित नहीं कर सकता, सिर्फ रिमांड कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

13 July 2022 5:54 AM GMT

  • मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत, न्यायालय मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को संशोधित नहीं कर सकता, सिर्फ रिमांड कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत, कोई न्यायालय मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को संशोधित नहीं कर सकता है।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि विकल्प यह होगा कि अवार्ड को रद्द कर दिया जाए और मामले को रिमांड किया जाए।

    अदालत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ('एनएचएआई') द्वारा दायर अपीलों पर विचार कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उपायुक्त और मध्यस्थ, राष्ट्रीय राजमार्ग - 275 (भूमि अधिग्रहण) और उपायुक्त -1 और मध्यस्थ बेंगलुरु शहरी जिला द्वारा पारित अवार्ड को बरकरार रखा गया था। उक्त अवार्डों से संबंधित मध्यस्थों ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ('एसएलएओ' संक्षेप में) द्वारा निर्धारित मुआवजे को 2026/- रुपये प्रति वर्ग मीटर और 17,200/- रुपये प्रति वर्ग मीटर से 15,400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर25,800/- रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया था।

    इस अपील में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि मध्यक्ष द्वारा पारित निर्णय पेटेंट अवैधता के लिए पूर्व दृष्टया गलत है क्योंकि मुआवजे का पुनर्निर्धारण करते समय मध्यस्थ द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2016 के तहत प्रदान किए गए दिशानिर्देश मूल्य को ध्यान में रखा गया है जो विशेष रूप से स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2016 की अधिग्रहण अधिसूचना के बाद की तारीख पर निर्धारित बाजार मूल्य तय किया गया है। इस अपील में उठाए गए दो अन्य मुद्दे थे (1) क्या दिनांक 28.03.2016 की अधिसूचना के तहत दिशानिर्देश मूल्य के रूप में अधिसूचित बाजार मूल्य को लागू करने के मामले में मध्यस्थ द्वारा उचित विचार किया गया है और इस तरीके के दिशा-निर्देशों को एनएचएआई को अवसर से वंचित करने के समान लिया लिया गया था जो धारा 28 (2) का उल्लंघन करने वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। (2) क्या 'सिटी ग्रीन्स' और 'जुनाडु' के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश मूल्य प्रश्न में भूमि पर स्वचालित रूप से लागू किया जा रहा था और यह कि क्या विद्वान मध्यस्थ ने गैर-असाइनमेंट के बाद से इस तरह की निर्भरता रखने के लिए पर्याप्त कारण या चर्चा ना करना अधिनियम, 1996 की धारा 31 (3) के विपरीत होने के कारण पेटेंट अवैधता के समान होगा।

    इस पहले मुद्दे पर, पीठ ने कहा कि दिनांक 01.02.2016 की प्रारंभिक अधिसूचना के तहत अर्जित संपत्ति के बाजार मूल्य की गणना के लिए मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देश मूल्य अधिसूचना दिनांक 28.03.2016 पर निर्भरता को अपने आप में एक पेटेंट अवैधता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्य मुद्दों पर, पीठ ने कहा कि एक लेआउट में भूमि के संबंध में निर्धारित 15,400 / - प्रति वर्ग मीटर के मूल्य को समान रूप से अपनाने के लिए मध्यस्थ द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उपयुक्त कारणों का संकेत नहीं दिया गया है, जिसे अधिसूचना में अलग से इंगित किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि मध्यस्थ ने पर्याप्त कारणों का संकेत नहीं दिया है जो उस हद तक अधिनियम, 1996 की धारा 28 (2) और 31 (3) के विपरीत विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड में पेटेंट अवैधता को इंगित करेगा।

    इसलिए पीठ ने इस प्रकार कहते हुए अपील की अनुमति दी:

    " इस तथ्य की स्थिति और कानून की स्थिति के स्पष्ट होने के कारण कि यह धारा 34 के तहत कार्यवाही में या धारा 37 के तहत अपील में अवार्डको संशोधित करने के लिए अदालत के लिए खुला नहीं होगा। इस तरह की घटना में मामले के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय को रद्द करने में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया नहीं होगी और धारा 34(4) के संदर्भ में विद्वान मध्यस्थ को मामले को भेजना है और भले ही दिनांक 28.03.2016 की अधिसूचना पर भरोसा किया गया हो, क्योंकि हमने संकेत दिया है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, भूमि के लिए उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित उचित बाजार मूल्य के संबंध में आगे के पहलू जो कि अधिग्रहण या तुलनीय भूमि का विषय है, विद्वान मध्यस्थ द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसके सामने उपलब्ध उपयुक्त साक्ष्य और कारण बताते हुए बनाए जाने हैं। इस संबंध में, पक्षों के सभी तर्कों को विद्वान मध्यस्थ के सामने रखने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। "

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम पी. नागराजू @ चेलुवैया | 2022 लाइव लॉ (SC) 584 | सीए 4671/ 2022 | जुलाई 2022

    पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: एनएचएआई के लिए एएसजी माधवी दीवान और एडवोकेट अभिषेक ठाकुर

    उत्तरदाताओं के लिए वकील: उत्तरदाताओं के लिए सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु, एडवोकेट नरेश कौशिक और एडवोकेट के परमेश्वर

    हेडनोट्सः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम; धारा 34,37 - न्यायालय के लिए धारा 34 के तहत कार्यवाही में या धारा 37 के तहत अपील में अवार्ड को संशोधित करने के लिए खुला नहीं होगा, ऐसी घटना में अपनाया जाने वाला उपयुक्त तरीका अवार्ड को रद्द करना और मामले को वापस भेजना है . (पैरा 40)

    मध्यस्थता और सुलह अधिनियम; धारा 34.37 - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956; धारा 3जी(5) - 73 अधिनियम, 1996 के पृष्ठ 34 की धारा 34 के तहत अनुमत मापदंडों के भीतर अवार्ड की जांच करते समय और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 26 और 28 के तहत मुआवजे के निर्धारण की जांच करते समय, न्याय की अवधारणा कमी पूर्ति अधिग्रहित भूमि के लिए अंतिम निष्कर्ष के लिए अवार्ड में दिए गए कारणों की पर्याप्तता पर विचार करते हुए अवार्ड को ध्यान में रखते हुए रखा जाना चाहिए। ( पैरा 24 )

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