अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को दो महीने बाद सूचीबद्ध करने की सराहना नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की

LiveLaw News Network

22 Jun 2022 10:36 AM IST

  • अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को दो महीने बाद सूचीबद्ध करने की सराहना नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की

    ये टिप्पणी करते हुए कि "व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में, न्यायालय से किसी अन्य मामले की योग्यता को ध्यान में रखते हुए एक तरफ या दूसरी तरफ जल्द से जल्द आदेश पारित करने की उम्मीद की जाती है", सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को कुछ महीनों के बाद सूचीबद्ध करने की सराहना नहीं की जा सकती।

    जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ 2022 की प्राथमिकी में धारा 420/467/468/471/120-बी/34 आईपीसी के तहत अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जून के फैसले के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी।

    हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में कहा,

    "नोटिस जारी किया जाता है। राज्य के लिए विद्वान एपीपी मौजूद हैं और नोटिस को स्वीकार करते हैं और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं। राज्य द्वारा स्टेटस रिपोर्ट को अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को अग्रिम प्रति के साथ दायर करें। 31.08.2022 को सूचीबद्ध करें।"

    जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि

    "उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसके द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया गया था, जो कि 2022 के जमानत आवेदन संख्या 1751 में सीआरएल एमए नंबर 11480 2022 था, बिना किसी अंतरिम संरक्षण के 31.08.2022 को सूचीबद्ध किया गया। जमानत के लिए आवेदन 24.05.2022 को दाखिल किया गया था।"

    पीठ ने जोर देकर कहा,

    "हमारा विचार है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में, अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी तरह से जल्द से जल्द आदेश पारित करे।"

    पीठ ने आगे घोषणा की,

    "किसी भी दर पर, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को कुछ महीनों के बाद सूचीबद्ध करने की सराहना नहीं की जा सकती।"

    इसके बाद पीठ ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह अग्रिम जमानत के आवेदन को उसके गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः अदालत के फिर से खुलने के बाद तीन सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा करे। पीठ ने यह भी कहा है कि यदि किसी कारण से मुख्य आवेदन का निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो निर्धारित समय के भीतर, हस्तक्षेप आवेदन में मांगी गई राहत को उसके गुण-दोष के आधार पर माना जाएगा।

    इसके अलावा, एसएलपी को निपटाने में, पीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि,

    "ऐसे समय तक, हम याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हैं।"

    केस: संजय बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC ) 555

    दंड प्रक्रिया संहिता 1978- धारा 438 - अग्रिम जमानत- न्यायालय से मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी रूप में आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है - कुछ महीनों के बाद अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दाखिल करने की सराहना नहीं की जा सकती है- मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है

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