सुप्रीम कोर्ट ने महिला को यूपी संगठित विकास योजना के तहत आवंटित प्लॉट को डिफॉल्ट किश्तों के मुआवजे पर सौंपने की अनुमति दी

Brij Nandan

13 May 2022 7:11 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संगठित विकास योजना, फेज III, पिलखुवा जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक महिला को मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के तहत आवंटित एक भूखंड के लिए पारित आवंटन आदेश को रद्द कर दिया। इस आश्वासन पर कि वह किश्तों के विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करेगी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ का विचार था कि महिला द्वारा देरी के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की पेशकश उचित है। यह देखते हुए कि संबंधित भूखंड अभी भी खाली है, खंडपीठ ने रद्द करने के आदेश को रद्द करना उचित समझा।

    पीठ ने कहा,

    "आज से छह सप्ताह के भीतर प्रतिवादी के पक्ष में जमा करने के लिए 2,00,000 रुपये की एक और राशि के भुगतान पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को पलटा जाता है। विचाराधीन भूखंड के आवंटन को रद्द करने के आदेश दिनांक 14.06.2006 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

    एक 55 वर्षीय महिला को संगठित विकास योजना, फेज III, पिलखुवा जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के तहत 2,70,000 रुपये में आवासीय संपत्ति आवंटित की गई थी। उसने 2003 में 94,500 रुपये का भुगतान किया और शेष का भुगतान उसने किश्तों में किया। वह अपनी चौथी से सातवीं किश्त में चूक गई। 14.06.2006 को, उन्हें एक नोटिस दिया गया, जो उन्हें 19.06.2006 को प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि किश्तों को जमा न करने के कारण उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है।

    16.06.2006 को नोटिस तामील होने से पहले ही, उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और पूरी राशि ब्याज सहित जमा कर दी।

    इसके बाद, उसने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों को पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने का निर्देश देने की मांग की गई।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मद्देनजर, उसने 21.11.2006 को 50,000 रुपये का भुगतान किया। लेकिन, फिर भी, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि महिला ने नियमित रूप से किश्तों का भुगतान नहीं किया, जो कि योजना के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है।

    महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कविन गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि महिला ने बिक्री प्रतिफल से अधिक भुगतान किया है जो प्रतिवादी के पास है।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी ओर से जानबूझकर चूक नहीं की गई थी। उसका पति अस्वस्थ चल रहा था और आर्थिक संकट में होने के कारण वह समय पर भुगतान नहीं कर सका। यह भी कहा गया कि महिला विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये जमा करने को तैयार थी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए शुक्ला और दिनेश कुमार गर्ग ने कहा कि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के कारण प्राधिकरण आवंटन रद्द करने के अपने अधिकारों के भीतर था।

    बेंच ने कहा कि उसने पहले ही एक राशि का भुगतान कर दिया था और उसके बाद पहली तीन किश्तों का परिश्रमपूर्वक भुगतान किया। पति की तबीयत खराब होने और आर्थिक तंगी के कारण उसने अंतिम चार किश्तों का भुगतान करने में देरी की। हालांकि बाद में उसने पूरी रकम ब्याज सहित चुका दी। बेंच की राय थी कि भुगतान उसकी वास्तविकता को दर्शाता है।

    निरस्तीकरण आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि महिला द्वारा 2 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करने के चार महीने के भीतर भूखंड का खाली कब्जा सौंप दिया जाए।

    अपीलकर्ता के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता कविन गुलाटी; एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनीश अग्रवाल; अधिवक्ता अवि टंडन, वंशिका गुप्ता, मेघना टंडन।

    प्रतिवादी के लिए वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. शुक्ला; एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड कमलेंद्र मिश्रा, दिनेश कुमार गर्ग; अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे, आशिवान मिश्रा, अनुराग तिवारी, धनंजय गर्ग, अभिषेक गर्ग

    केस का शीर्षक: अंजना सरैया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अन्य। सिविल अपील संख्या 3748 ऑफ 2022

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