सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के न्यायिक सदस्य को नए सदस्य की नियुक्ति तक पद पर बने रहने की अनुमति दी

Brij Nandan

18 Jan 2023 4:48 AM GMT

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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह न्यायिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने और नए न्यायिक सदस्यों के कार्यभार संभालने तक जस्टिस श्यो कुमार सिंह को न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में पद संभालने की अनुमति दे।

    चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ एनवायरो लीगल डिफेंस फर्म की ओर से दायर आवेदन पर विचार कर रही थी।

    आवेदक की ओर से पेश एडवोकेट काजी सांगे थुपडेन ने प्रस्तुत किया कि 10 न्यायिक सदस्यों और 10 विशेषज्ञ सदस्यों की स्वीकृत शक्ति में से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 6 न्यायिक सदस्य और 5 विशेषज्ञ सदस्य थे। इसके अलावा, एनजीटी के सदस्यों में से एक जस्टिस श्यो कुमार सिंह का 16 जनवरी 2023 को कार्यालय समाप्त हो गया था।

    पीठ ने कहा,

    "नए न्यायिक सदस्यों के कार्यभार संभालने तक जस्टिस श्यो कुमार सिंह पद पर बने रहें।“

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने पीठ के समक्ष एक नोट रखा जिसमें कहा गया है कि,

    1. न्यायिक सदस्यों के चयन के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

    2. 16 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय दैनिक में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2023 थी।

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि ट्रिब्यूनल में 10 से कम नहीं, लेकिन अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और इतनी ही संख्या में विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

    याचिका अब 27 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध है।

    केस टाइटल: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन कोलकाता और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य | रिट याचिका (सिविल) संख्या 662/2022

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:





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