सुप्रीम कोर्ट ने  बीसीसीआई संविधान में संशोधन को मंज़ूरी दी, राज्य संघ या बीसीसीआई में लगातार दो कार्यकाल होने पर लागू होगा कूलिंग ऑफ पीरियड

LiveLaw News Network

14 Sep 2022 12:34 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने  बीसीसीआई संविधान में संशोधन को मंज़ूरी दी, राज्य संघ या बीसीसीआई में लगातार दो कार्यकाल होने पर लागू होगा कूलिंग ऑफ पीरियड

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को ढील देने की अनुमति दी।

    अब, 3 साल की कूलिंग ऑफ पीरियड तभी लागू होगी जब कोई व्यक्ति बीसीसीआई या राज्य संघ में लगातार दो कार्यकाल पूरा करता है। इसके अलावा, कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता उस विशेष स्तर पर लागू होगी, जो कि राज्य संघ या बीसीसीआई है। दूसरे शब्दों में, राज्य स्तर पर लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता किसी को बीसीसीआई के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगी।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें बीसीसीआई और राज्य संघ के संयोजन में लगातार दो कार्यकाल रखने के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड को समाप्त करने के लिए अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति मांगी गई थी।

    यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रस्तावित संशोधन वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अक्टूबर 2022 के बाद बीसीसीआई में दूसरा कार्यकाल लेने में सक्षम बनाता है। असंशोधित धाराओं के अनुसार, वे अयोग्यता को आकर्षित करेंगे, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई और राज्य संघ में प्रत्येक का एक कार्यकाल पूरा किया है।

    कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता द्वारा दिए गए सबमिशन को नोट किया कि मौजूदा खंड में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति राज्य संघ में एक कार्यकाल पूरा करता है और उसके बाद बीसीसीआई में एक कार्यकाल पूरा करता है उसे कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होगा।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सर्वसम्मत दृष्टिकोण यह है कि कूलिंग ऑफ पीरियड लगातार दो कार्यकाल पूरे होने के बाद ही आएगा और प्रस्तावित संशोधन में केवल अध्यक्ष और सचिव के पद के लिए कूलिंग ऑफ की आवश्यकता को सीमित करने की मांग की गई है।

    दूसरी ओर, एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि कूलिंग ऑफ पीरियड को दो पदों तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे बीसीसीआई और राज्य संघ के पदाधिकारियों के सभी पदों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

    बेंच ने यह भी कहा कि सिंह ने बीसीसीआई और राज्य संघ में कूलिंग ऑफ की समान आवश्यकता को पेश करके एक विभाजन का प्रस्ताव रखा था।

    "खंड 6(4) को बीसीसीआई के संबंध में 6.4.1 और राज्य संघ के संबंध में 6.4.2 में विभाजित किया गया है। आवेदन पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए। एसजी ने कहा है एमिकस द्वारा प्रस्तावित संशोधन बीसीसीआई को स्वीकार्य है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कूलिंग ऑफ पीरियड के मुख्य कारण को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार और अन्य (2016) शीर्षक वाले मामले में समझाया गया है, जिसने जस्टिस लोढ़ा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

    कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई के मौजूदा संविधान के अनुसार, राज्य में लगातार दो कार्यकाल या बीसीसीआई में दो कार्यकाल के संयोजन के बाद, कूलिंग ऑफ शुरू हो जाएगा।

    यह कहा गया कि पूर्वोक्त का परिणाम यह है कि पहले, एक व्यक्ति जो राज्य संघ में लगातार 2 कार्यकाल के लिए पदाधिकारी के रूप में चुना जाता है, उसे कूलिंग ऑफ अवधि से गुजरना होगा; दूसरा, बीसीसीआई में चुने जाने वाले व्यक्ति को कूलिंग ऑफ अवधि के तहत और तीसरा, एक व्यक्ति जो एक कार्यकाल के लिए राज्य संघ में चुना जाता है और फिर एक कार्यकाल के लिए बीसीसीआई का पदाधिकारी, को कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ता है।

    कोर्ट ने कहा, "मौजूदा प्रावधान का नतीजा यह है कि अगर कोई बीसीसीआई में एक कार्यकाल भी रखता है तो उसे कूलिंग ऑफ से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक स्तर पर 1 कार्यकाल से गुजरने वाले व्यक्ति को कूलिंग ऑफ का आवेदन कुछ कठोर है।" .

    इसमें कहा गया,

    "... जिस कारण से कूलिंग ऑफ पीरियड पेश किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि संशोधन मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं करेगा ... इसलिए हम प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं।"

    पीठ ने कहा, "प्रस्तावित संशोधन इस न्यायालय के फैसले के प्रारंभिक उद्देश्य और लक्ष्य से अलग नहीं होते हैं, इसलिए स्वीकार किए जाते हैं। "

    बीसीसीआई के मौजूदा संविधान के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने राज्य संघ में एक कार्यकाल (3 वर्ष) की सेवा की है, तो वह कूलिंग-ऑफ पीरियड के अधीन होने से पहले बीसीसीआई में केवल एक कार्यकाल (3 वर्ष) की सेवा कर सकता है। चूंकि किसी को बीसीसीआई में एक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए राज्य संघ में पद धारण करना होता है, इसलिए उन्हें हमेशा बीसीसीआई में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद कूलिंग-ऑफ के अधीन किया जाएगा।

    उक्त संशोधन का औचित्य यह है कि दोनों निकाय, अर्थात राज्य संघ और बीसीसीआई अलग-अलग नियमों और विनियमों के साथ कार्य में भिन्न हैं। इसके अलावा बीसीसीआई में तीन साल का कार्यकाल, जिसके बाद वर्तमान संविधान के अनुसार कूलिंग-ऑफ पीरियड होता है, नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए बहुत छोटा है।

    मंगलवार को, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि संशोधन इस चिंता का ध्यान रखता है कि कोई भी स्थायी रूप से बीसीसीआई का प्रभारी नहीं हो, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि राज्य संघ में उनके कार्यकाल के दौरान एकत्र किया गया अनुभव बर्बाद न हो।

    एमिकस क्यूरी मनिंदर सिंह ने सुझाव दिया था कि यदि किसी व्यक्ति ने एक राज्य संघ के पदाधिकारी के रूप में एक कार्यकाल (3 वर्ष) की सेवा की है और फिर वे बीसीसीआई के पदाधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए जाते हैं, उन्हें बिना कूलिंग-ऑफ पीरियड के बीसीसीआई में लगातार दो कार्यकाल (6 वर्ष) की सेवा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    कुछ अन्य अयोग्यताओं के लिए भी छूट मांगी गई थी। मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के बीसीसीआई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में, प्रस्तावित संशोधन में इस हद तक छूट देने की मांग की गई है कि सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले पूर्व क्रिकेटरों की स्क्रीनिंग की जाए और उन्हें बीसीसीआई का चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए।

    अन्य अयोग्यता जहां छूट की मांग की जाती है, उन लोगों के लिए रोक है जो क्रिकेट के अलावा किसी खेल या एथलेटिक संघ या महासंघ में पद धारण करते हैं। चुनाव लड़ने या बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा को भी हटाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन में 9 साल तक बीसीसीआई के पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के बाद सामान्य परिषद में एक पद पर रहने पर रोक को हटाने का भी प्रयास किया गया है।

    वर्तमान में बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी लेनी है। अनुमोदन तंत्र को समाप्त करने के लिए इस संबंध में संशोधन की मांग की गई है।

    बिहार में एक क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बीसीसीआई द्वारा मांगे गए संशोधनों पर आपत्ति जताई थी। उनके अनुसार, अनुमोदन तंत्र को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा बीसीसीआई पूर्ण शक्ति ग्रहण कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई पूरी क़वायद व्यर्थ होगी।

    इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया था कि 70 वर्ष की आयु सीमा को नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय खेल संहिता सहित दुनिया भर के सभी खेल नियम प्रबंधकीय पदों पर युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। कूलिंग-ऑफ पीरियड के संबंध में वकील ने सुझाव दिया कि राज्य संघ में लगातार दो कार्यकालों की सेवा के बाद, किसी को कूलिंग-ऑफ पीरियड से गुजरना चाहिए और उसके बाद बीसीसीआई में जाना चाहिए जहां वे फिर से 2 साल की लगातार अवधि की सेवा कर सकते हैं।

    [मामला : बीसीसीआई बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार सीए नंबर 4235/2014]

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