सुप्रीम कोर्ट ने डीएनबी रेजीडेंसी ट्रेनिंग के दौरान 308 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने वाली महिला उम्मीदवार को थ्योरी परीक्षा देने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

30 Nov 2021 12:39 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला उम्मीदवार को दिसंबर में होने वाली थ्योरी परीक्षा देने की अनुमति दी, जिसने प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में डीएनबी रेजीडेंसी ट्रेनिंग के दौरान 308 दिनों का मातृत्व अवकाश लिया था।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 18 जनवरी के परिपत्र के खंड 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीन महीने की अवधि के लिए COVID-19 के कारण प्रशिक्षण का विस्तार विशेष परिस्थितियों में था और उम्मीदवारों की अपनी संबंधित एग्जिट परीक्षाओं में बैठने की पात्रता में हस्तक्षेप न करें क्योंकि पात्रता के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथियां भी तदनुसार संशोधित मानी जाएंगी।

    पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां दर्ज कीं कि डीएनबी के लिए उसने प्रसूति और स्त्री रोग में अपना तीन साल का अनिवार्य रेजीडेंसी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

    पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश के दौरान अपने पाठ्यक्रम से कुल 308 दिनों की छुट्टी ली; 90 दिनों की अवधि को छोड़कर, जो उपलब्ध है, याचिकाकर्ता के पास 218 दिनों की कमी थी। चूंकि याचिकाकर्ता ने 3 साल 8 महीने पूरे कर लिए हैं और 30 जून 2022 की कट-ऑफ तारीख तक डीएनबी कार्यकाल के 13 दिनों, अतिरिक्त छुट्टी को छोड़कर, उसने स्पष्ट रूप से तीन साल की अवधि की आवश्यकता को पूरा किया है।"

    पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि इस बीच हम निर्देश देते हैं कि दिसंबर 2021 में होने वाली आगामी थ्योरी परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए।

    केस का शीर्षक: दिव्य वेणुगोपालन बनाम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एंड अन्य

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