प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग घुट- घुट कर मरें तो इससे अच्छा बारूद से उड़ा दें, सभी राज्यों को नोटिस
LiveLaw News Network
26 Nov 2019 10:04 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो छह सप्ताह के भीतर यह बताएं कि खराब वायु गुणवत्ता से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उन्हें उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वो नागरिकों को स्वच्छ हवा और पीने के पानी जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को विभिन्न विवरणों के लिए भी नोटिस जारी किए जिनमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), हवा की गुणवत्ता का प्रबंधन और कचरे का निपटान शामिल है।
पीठ ने जल प्रदूषण पर गंभीरता से ध्यान दिया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और अन्य संबंधित राज्यों और उनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कहा कि कोर्ट के सामने गंगा और यमुना सहित नदियों में प्रदूषण, सीवरेज और कचरा निपटान के मुद्दे से निपटने के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एंटी स्मॉग टावरों की स्थापना के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक साथ बैठने और निर्णय लेने को कहा जिससे वायु प्रदूषण का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
पीठ ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता और जल प्रदूषण से "मानव जीवन का अधिकार खतरे में पड़ रहा है" और राज्यों को इस स्थिति से निपटना होगा क्योंकि इसके कारण "जीवन काल छोटा हो रहा है"। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को यह बताने की आवश्यकता है कि खराब वायु गुणवत्ता से प्रभावित लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
पीठ ने राज्यों से कहा," सरकार के अत्याचारपूर्ण कृत्य के लिए और कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के लिए मशीनरी कीदेयता क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? "
शीर्ष अदालत ने यह भी अपवाद लिया कि राज्य और केंद्र वायु और जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर "दोषपूर्ण खेल" में लिप्त हैं और उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने को कहा।
पीठ ने कहा कि प्रदूषण मामले में समय-समय पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित किए गए विभिन्न आदेशों के बावजूद स्थिति पिछले सालों से भी खराब हो गई है और अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है।
संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि नागरिकों और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना राज्य का कर्तव्य है लेकिन अधिकारी उन्हें अच्छी वायु गुणवत्ता और शुद्ध पेयजल प्रदान करने में विफल रहे हैं।
इसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की स्थिति को "खतरनाक" करार दिया और कहा कि इसके आदेश के बावजूद इन राज्यों में फसल अवशेष जलाना बढ़ गया है। पीठ ने कहा "न केवल राज्य मशीनरी बल्कि किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।"
पीठ ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद पराली जलाने से रोकने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई।
पीठ ने कहा, "क्या आप इस तरह के लोगों का इलाज कर सकते हैं और उन्हें प्रदूषण के कारण मरने की अनुमति दे सकते हैं," बेंच ने कहा कि लाखों नागरिकों की जीवन अवधि कम हो गई है और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण लोग "घुट" रहे हैं।
सुनवाई के दौरान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "क्या इसे सहन किया जाना चाहिए? क्या यह आंतरिक युद्ध से भी बदतर नहीं है? लोग इस गैस चेंबर में क्यों हैं? यदि ऐसा है तो आप उन्हें विस्फोटक के साथ खत्म कर दें तो बेहतर होगा। ये कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होने के बजाय बेहतर होगा।
"आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और स्थिति (प्रदूषण की) को देखते हैं। कोई भी राज्य कोई भी उपाय नहीं करना चाहता जो कि लोकप्रिय हो," नाराज बेंच ने कहा।
शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित असुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति के विवाद के संज्ञान में लिया और कहा कि नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है।
दिल्ली के मुख्य सचिव, जो अदालत में भी मौजूद थे, ने राष्ट्रीय राजधानी में शासन और केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता के विभाजन के मुद्दे को उठाया। पीठ ने कहा, "यदि कोई शासन की समस्या हो तो इस तरह के मामलों से निपटने के तरीके में नहीं आ सकती है।"
पीठ ने जल प्रदूषण के मुद्दे का "राजनीतिकरण" करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की भी आलोचना की और कहा कि वे इस "दोषपूर्ण खेल" में लिप्त नहीं हो सकते क्योंकि लोग इस स्थिति में पीड़ित होंगे।
पीठ ने कहा कि देश के छह शहर, जिनमें से तीन उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली की तुलना में अधिक प्रदूषित हैं और वायु गुणवत्ता, सुरक्षित पेयजल और कचरा निपटान जैसे मुद्दे लगभग देश के हर हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक खोई हुई प्राथमिकता का मामला है।
पीठ ने कहा," भारत में, यह किया जा सकता है लेकिन उचित योजना का अभाव है। " पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह एंटी-स्मॉग गन के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराए, जो प्रदूषक तत्वों को नीचे लाने के लिए हवा में 50 मीटर तक पानी का छिड़काव करती है।इसमें कहा गया कि सीपीसीबी को एंटी स्मॉग गन के मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए।
अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अन्य तकनीकों के बारे में तौर-तरीकों पर विचार करने और काम करने के लिए तीन दिनों के भीतर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करे, जो प्रदूषण से निपटने में मदद करेगी और कहा कि इस मुद्दे पर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल की जाए।
पीठ ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए केवल नीति बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक मुद्दे को लागू करने की आवश्यकता है।