सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Brij Nandan
10 Oct 2022 5:42 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) द्वारा दायर याचिका को कल सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को बरकरार रखा था।
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कल मामले की तुरंत सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
सीजेआई कल मामले को पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए।
22 सितंबर को, दिल्ली के पटियाला हाउस के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सत्येंद्र जैन की याचिका को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल से स्पेशल जज विकास ढुल के पास ट्रांसफर करने की मांग वाले प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को अनुमति दी थी।
ईडी ने इस आधार पर जज के खिलाफ पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी कि जैन को अस्पताल ले जाने पर ईडी की आपत्ति पर विचार नहीं किया गया।
ईडी ने तर्क दिया था कि जैन बीमारी का बहाना कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, वह डॉक्टरों को मेडिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।
हालांकि जैन ने याचिका ट्रांसफर आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उनकी चुनौती खारिज कर दी गई।