सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर कल सुनवाई करेगा

Brij Nandan

10 Oct 2022 9:00 AM GMT

  • अनिल देशमुख

    अनिल देशमुख

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil DeshMukh) को पीएमएलए मामले में जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कल सुनवाई करेगा।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत लिस्टिंग के लिए भारत के चीफ जस्टिस ललिक के समक्ष ईडी की याचिका का उल्लेख किया।

    सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कल सूचीबद्ध किया जाए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने पहले देशमुख के आवेदन पर विचार किया था।

    हालांकि हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को देशमुख को जमानत देने का आदेश पारित किया था, लेकिन ईडी के अनुरोध पर 12 अक्टूबर तक आदेश पर रोक लगा दी थी।

    जमानत देते समय जस्टिस एनजे जमादार की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि पूर्व मंत्री को सभी संभावनाओं में ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंततः दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने सचिन वाजे और परमबीर सिंह के बयानों पर भी संदेह जताया था।

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