सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार धर्म संसद सम्मेलन में हेट स्पीच और मुस्लिमों के नरसंहार के आह्रान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार

LiveLaw News Network

10 Jan 2022 1:26 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार धर्म संसद सम्मेलन में हेट स्पीच और मुस्लिमों के नरसंहार के आह्रान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार

    सुप्रीम कोर्ट सोमवार को हरिद्वार धर्म संसद सम्मेलन के संबंध में आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जहां मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और नरसंहार का आह्वान किया गया था।

    वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

    सिब्बल ने कहा,

    "हम अलग-अलग समय में रह रहे हैं जहां देश में नारे सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गए हैं।"

    सीजेआई ने पूछा,

    "हम इस पर गौर करेंगे। क्या पहले से ही कुछ जांच चल रही है?"

    सिब्बल ने कहा कि हालांकि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    सिब्बल ने आग्रह किया,

    "एफआईआर दर्ज की गई हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह उत्तराखंड राज्य में हुआ। आपके हस्तक्षेप के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

    सीजेआई इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए।

    याचिकाकर्ता पत्रकार कुर्बान अली और हाईकोर्ट की पूर्व जज और सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश हैं। उन्होंने 17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच अलग-अलग दो कार्यक्रमों में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है - हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित और दूसरा दिल्ली में 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

    एडवोकेट, रश्मि सिंह द्वारा तैयार और, एडवोकेट सुमिता हजारिका द्वारा दायर याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच की घटनाओं की एसआईटी द्वारा 'स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच' की मांग की गई है। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) 9 SCC 501 में इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप 'देखभाल के कर्तव्य' की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच में निर्देश जारी करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है।

    गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त, दिल्ली और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

    पृष्ठभूमि

    17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के नरसंहार का आह्वान करने वाले लोगों के एक समूह द्वारा हेट स्पीच दी गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोपियों की पहचान इस प्रकार की है - यति नरसिंहानंद गिरि, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ ​​पूजा शकुन पांडेय, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाणके, स्वामी प्रबोधानंद गिरि।

    उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी, संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ ​​पूजा शकुन पांडेय, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज नाम के 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत 23.12.0221 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

    दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चव्हाणके और अन्य द्वारा दी गई हेट स्पीच के संबंध में, 27.12.2021 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली के पास शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हरिद्वार कार्यक्रम में वक्ताओं में से एक ने आयोजकों के प्रति एक पुलिस अधिकारी की निष्ठा को दिखाया। 31.12.2021 के एक वीडियो पर, आयोजकों ने जनवरी, 2022 में अलीगढ़ और कुरुक्षेत्र में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा की थी।

    उन्होंने हेट स्पीच के संबंधित वीडियो को 'प्रचार वीडियो' के रूप में भी प्रसारित किया। उत्तराखंड पुलिस ने 03.01.2022 को वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद, संत धर्मदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ ​​पूजा शकुन पांडे, सागर सिंधु महाराज, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, स्वामी प्रबोधानंद गिरि, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 298 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

    चुनौती के लिए आधार:

    पुलिस अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त और कार्रवाई में देरी

    याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121 ए और 153 बी के तहत दंडनीय अपराधों को बाहर रखा गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में समुदाय की सफाई के आह्वान के बावजूद दिल्ली पुलिस द्वारा आज तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि पुलिस की निष्क्रियता केवल इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि अधिकारियों ने अपराधियों के साथ हाथ मिला लिया है।

    पहुंच, सामूहिक अपील और खतरनाक परिणाम

    यह तर्क दिया गया है कि हेट स्पीच 'पाउडर पुड़िया में चिंगारी' की परीक्षा पास करेंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रागराजन बनाम पीजगजीवन राम (1989) 2 SCC 574 और अन्य में आयोजित किया था।

    "... प्रत्याशित खतरा दूर दराज या अनुमान नहीं होना चाहिए। इसका अभिव्यक्ति के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति सार्वजनिक हित के लिए आंतरिक रूप से खतरनाक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति अविभाज्य रूप से "पाउडर पुड़िया में चिंगारी" के बराबर विचार की गई कार्रवाई के साथ अलग करने लायक नहीं होनी चाहिए।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह भी रेखांकित किया गया है कि इंटरनेट पर व्यापक रूप से उपलब्ध इस तरह की घृणित सामग्री के घातक परिणाम होंगे।

    अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उल्लंघन में नरसंहार का खुला आह्वान

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संबंधित मुसलमानों की सफाई पर जोर देने वाले हेट स्पीच व नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा उस सम्मेलन का उल्लंघन है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। सम्मेलन का अनुच्छेद I

    निम्नानुसार पढ़ता है -

    " अनुबंधित पक्षकार इस बात की पुष्टि करती हैं कि नरसंहार, चाहे वह शांति के समय में या युद्ध के समय में किया गया हो, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध है जिसे रोकने और दंडित करने के लिए वे कार्य करते हैं।"

    पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन

    याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि पुलिस अधिकारी अमीश देवगन बनाम भारत संघ, 2020 SCC ऑनलाइन SC 994, प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014) 11 SCC 477 और विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में अनुपात के उल्लंघन में अलोकप्रिय या असहमतिपूर्ण भाषण के साथ ' हेट स्पीच' को भ्रमित करते हैं।

    उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया है कि तहसीन पूनावाला (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी राज्य के पदाधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया है -

    "42. हम जोर देकर कह सकते हैं कि यह स्वयंसिद्ध है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि शांति बनाए रखने में कानून और व्यवस्था की मशीनरी कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करे ताकि लोकतंत्र में कानून के शासन द्वारा शासित हमारे सर्वोत्कृष्ट धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और बहुलवादी सामाजिक ताने-बाने को संरक्षित किया जा सके। अफरातफरी और अराजकता के समय में, राज्य को अपने नागरिकों के लिए संवैधानिक वादों की रक्षा और सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक और जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। भीड़तंत्र के भयानक कृत्यों को देश के कानून में बाढ़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नागरिकों को बार-बार होने वाली हिंसा के पैटर्न से बचाने के लिए गंभीर कार्रवाई और ठोस कदम उठाने होंगे, जिसे "नया सामान्य" बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    पुलिस द्वारा संवैधानिक 'देखभाल के कर्तव्य' का उल्लंघन

    याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से तहसीन पूनावाला (सुप्रा) में निर्धारित दिशा-निर्देशों को पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किया जाने की मांग की है, जिसमें शामिल हैं -

    • भीड़ की हिंसा और लिंचिंग जैसे पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों को रोकने के उपाय करने के लिए एक नामित नोडल अधिकारी की नियुक्ति, जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो।

    • यदि स्थानीय पुलिस के संज्ञान में लिंचिंग या भीड़ की हिंसा की कोई घटना आती है, तो अधिकार क्षेत्र वाला पुलिस थाना तुरंत दर्ज करेगा और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज करेगा।

    • थाना प्रभारी, जिसके पुलिस थाने में ऐसी प्राथमिकी दर्ज है, का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले के नोडल अधिकारी को तत्काल सूचित करें, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों का आगे कोई उत्पीड़न न हो।

    • ऐसे अपराधों में जांच की निगरानी नोडल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि जांच प्रभावी ढंग से की गई है और ऐसे मामलों में आरोप पत्र प्राथमिकी दर्ज होने या आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया जाए, जैसा भी मामला हो।

    • इस तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना होनी चाहिए।

    • जहां कहीं भी यह पाया जाता है कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी भीड़ की हिंसा और लिंचिंग के किसी भी अपराध की रोकथाम और/या जांच और/या त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, तो उसे जानबूझकर लापरवाही और/या कदाचार का कार्य माना जाए जिसके लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और ये सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है। विभागीय कार्रवाई अपने तार्किक निष्कर्ष पर प्रथम दृष्टया के प्राधिकारी द्वारा अधिमानतः छह महीने के भीतर की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह 'दंडात्मक दिशानिर्देश नं आई)' 'देखभाल के कर्तव्य' को स्पष्ट करता है, क्योंकि यह अन्य न्यायालयों में भी विकसित हुआ है।

    अरुमुगम सेर्वई बनाम तमिलनाडु राज्य [(2011) 6 SCC 405] में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, राज्यों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है यदि यह पाया जाता है कि (i) ऐसे अधिकारी ने घटना की पूर्व जानकारी होने के बावजूद घटना को नहीं रोका, या (ii) जहां घटना पहले ही हो चुकी है, ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) ने तुरंत दोषियों को नहीं पकड़ा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को शुरू नहीं किया।

    सामान्य और वैधानिक 'देखभाल के कर्तव्य' का उल्लंघन

    याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पूजा पाल बनाम भारत संघ (2016) 3 SCC 135 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त निष्पक्ष जांच करने में पुलिस का संवैधानिक 'देखभाल का कर्तव्य' है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी 'अज्ञात व्यक्तियों' के खिलाफ है, भले ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से उपलब्ध हों।

    कार्रवाई, या यों कहें, पुलिस की निष्क्रियता को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। कर्ण सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 12 SCC 529 और मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) 2010) 6 SCC 1, पर भरोसा कर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जांच अधिकारियों को शरारत में शामिल नहीं होना चाहिए; निष्पक्ष, स्वतंत्र होना चाहिए; जांच की वास्तविकता के बारे में किसी भी संदेह में नहीं होना चाहिए।

    'हेट स्पीच' से सुरक्षा एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है

    प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014) 11 SCC 477 का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के उल्लंघन के रूप में 'हेट स्पीच' को मान्यता दी है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देने के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि हेट स्पीच केवल आपत्तिजनक भाषण, बहुसंख्यक विरोधी भाषण या असहमतिपूर्ण भाषण नहीं है, यह एक चोट है जो भावनाओं को आहत करने से अधिक है लेकिन शारीरिक चोट से कम है जो लोकतांत्रिक सेटअप में प्रतिबंध की मांग करती है। रिपोर्ट ने वास्तव में स्वीकार किया था कि हेट स्पीच अनिवार्य रूप से हाशिए पर मौजूद समूहों के खिलाफ एक अपराध है -

    "जहां भाषण गरिमा को ठेस पहुंचाता है, वह लक्ष्य को ठेस पहुंचाने की तुलना में अधिक नुकसान करेगा। यह "अंतर्निहित आश्वासन" को कमजोर करेगा कि लोकतंत्र में नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों या कमजोर समूहों को बहुसंख्यक के समान स्तर पर रखा जाता है।"

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जैसा कि अमीश देवगन (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, हेट स्पीच एकता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हेट स्पीच मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 7 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 20 (2) में वर्णित सिद्धांतों का अपमान है। अनुच्छेद 20(2)

    विशेष रूप से हेट स्पीच की निंदा करता है -

    "राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की कोई भी वकालत जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को उकसाती है, कानून द्वारा निषिद्ध होगी।"

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