ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Brij Nandan

10 Nov 2022 11:42 AM IST

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    ज्ञानवापी मस्जिद मामला

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Case) में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा।

    हिंदू वादी की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कल सुनवाई करने का फैसला किया।

    जैन ने प्रस्तुत किया कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण के दौरान कथित तौर पर मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग की सुरक्षा के लिए 17 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

    उन्होंने कहा कि अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन (जो मस्जिद का प्रबंधन करता है) मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है।

    जैन ने कहा,

    "शिवलिंग की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है। दूसरे पक्ष के आदेश 7 नियम 11 के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।"

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पहले मामले की सुनवाई की थी।

    कोर्ट ने 31 अक्टूबर को मामले को आज (10 नवंबर) को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, यह सूचीबद्ध नहीं हुआ।

    मामला अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका का है, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे में पूरे साल मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा करने के अधिकार की मांग करने पर वाराणसी सिविल कोर्ट के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    17 मई को, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की सुरक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया था, नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद तक पहुंच के मुसलमानों के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

    20 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया, यह देखते हुए कि एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी को शामिल मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले से निपटना चाहिए।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला अदालत को मस्जिद कमेटी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए।

    जिला न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के लिए कोर्ट ने 21 जुलाई को मामले को 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

    हाल ही में, जिला न्यायालय ने सूट की स्थिरता के खिलाफ मस्जिद समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि इसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

    दो हफ्ते पहले, वाराणसी जिला न्यायालय ने वादी द्वारा कार्बन-डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था।

    वाराणसी कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की अनुमति दी जाती है और 'शिवलिंग' को कोई नुकसान होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के शिवलिंग को संरक्षित रखने के आदेश का उल्लंघन होगा और इससे आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है।"


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