सुप्रीम कोर्ट ने UNPL कर्मियों के नियमितीकरण का फैसला बरकरार रखा

Shahadat

20 Oct 2024 10:31 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने UNPL कर्मियों के नियमितीकरण का फैसला बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित 2018 का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले में निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UNPL) के कर्मचारी राज्य के कर्मचारी हैं।

    12 नवंबर, 2018 को हाईकोर्ट ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें समय-समय पर तैयार की गई विभिन्न नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले UNPL कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। इसने माना कि UNPL कर्मचारी 6 महीने के भीतर भुगतान किए जाने वाले बकाया के साथ महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम वेतनमान पाने के हकदार हैं।

    वर्तमान UNPL की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 2004 में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए की गई थी।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने UNPL कर्मियों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किया।

    संक्षिप्त पृष्ठभूमि

    UNPL कर्मियों द्वारा न्यूनतम वेतनमान की मांग करते हुए हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें से एक मामले में हाईकोर्ट ने 29 नवंबर, 2017 को राज्य प्राधिकारियों को अस्थायी आधार पर नियुक्त कर्मियों को लैब टेक्नीशियन के पद के लिए न्यूनतम वेतनमान देने का निर्देश दिया था।

    राज्य ने इसे हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे 12 जून, 2018 को खारिज कर दिया गया। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे 2 नवंबर, 2018 को तीन जजों की पीठ ने खारिज कर दिया।

    राज्य ने बर्खास्तगी के 2 नवंबर के आदेश को रखे बिना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और एसएलपी दायर की। इस एसएलपी में 13 नवंबर, 2018 के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 12 जून के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

    पक्षकारों की दलीलें

    वर्तमान मामले में प्रतिवादियों (UNPL कर्मचारियों) के वकील ने आरोप लगाया कि 13 नवंबर का आदेश तथ्यों को 'दबाने' और 'गलत तरीके से पेश करने' का नतीजा था, जबकि उसी न्यायालय की तीन जजों की पीठ पहले ही एसएलपी खारिज कर चुकी थी।

    प्रतिवादी की दलील के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने नियमितीकरण नियम, 2013 तैयार किया, जिसके अनुसार 10 साल से सेवा से बाहर चल रहे कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं।

    सिर्फ इसलिए कि वे संविदा कर्मचारी हैं, समान काम के लिए समान वेतन की उनकी दलील खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी नियमित राज्य कर्मचारियों द्वारा दी जाती हैं।

    उन्होंने कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (2006) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया:

    "ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर उपर्युक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और इस निर्णय के प्रकाश में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके तंत्रों को ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को एक बार के उपाय के रूप में नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया, लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के तहत नहीं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी अब कार्यरत हैं।"

    उनकी दलील के अनुसार, राज्य सरकार ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से राज्य विभागों को UNPL के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए अधिकृत किया। इसने रिक्तियों का विज्ञापन किया, विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की जांच की गई। यहां तक ​​कि नियुक्ति में आरक्षण का भी पालन किया गया।

    चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने के पश्चात ही अभ्यर्थियों के नाम UNPL द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। अतः राज्य मुख्य नियोक्ता है तथा यू.पी.एन.एल. राज्य की भर्ती एजेन्सी है।

    इन दलीलों के विरुद्ध राज्य ने तर्क दिया कि UNPL द्वारा प्रायोजित कर्मचारी केवल आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिन्हें विभिन्न विभागों में आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाता है, न कि किसी स्वीकृत या रिक्त पद पर।

    इनका मानदेय भी विभागों द्वारा 'मानदेय' मद के अंतर्गत दिया जाता है, न कि 'वेतन' मद के अंतर्गत। इसलिए इनके कार्य और दायित्व भी नियमित कर्मचारियों के समान नहीं हैं। इसलिए इन्हें राज्य कर्मचारी नहीं कहा जा सकता और ऐसे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता।

    यह भी तर्क दिया गया कि ऐसे कर्मचारियों को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी विज्ञापन या खुली प्रतियोगिता के नियुक्त किया जाता है, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसलिए उनका नियमितीकरण उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य (2006) में घोषित कानून का उल्लंघन होगा।

    उमा देवी मामले पर उनका भरोसा था:

    "यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि अस्थायी कर्मचारी या आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि से परे कुछ समय के लिए जारी रहता है, वह केवल इस तरह की निरंतरता के आधार पर नियमित सेवा में शामिल होने या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, अगर मूल नियुक्ति प्रासंगिक नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई।"

    केस टाइटल: उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम कुंदन सिंह और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 2388/2019

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