सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित की

Shahadat

10 July 2023 6:55 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित उत्पीड़न मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ पार्टी की पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर श्रीनिवास के खिलाफ असम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    असम सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद खंडपीठ सुनवाई अगस्त तक स्थगित करने पर सहमत हो गई।

    जस्टिस गवई ने शुरू में अंतरिम अग्रिम जमानत देने के अदालत के पहले के आदेश को 'पूर्ण' बनाने का सुझाव दिया, जब उन्हें बताया गया कि श्रीनिवास ने निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग किया।

    हालांकि, जब असम राज्य के वकील ने जोर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन देने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा,

    “जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया। उसके दो सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। छह सप्ताह के बाद लगाओ।”

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट (डॉ.) अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

    मामले की पृष्ठभूमि

    भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस साल की शुरुआत में असम युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में निशाने पर आए थे। अप्रैल में ट्विटर पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पूर्व महिला अध्यक्ष पर जेंडरवादी और अंधराष्ट्रवादी होने और उसके जेंडर के आधार पर उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। श्रीनिवास पर सार्वजनिक रूप से बोलाने के कुछ ही दिनों के भीतर दत्ता को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने के लिए छह साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

    इसके बाद श्रीनिवास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 352, 354 और 354A(1)(iv) और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अपनी शिकायत में दत्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास ने लगातार लैंगिक टिप्पणी और अपशब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि IYC अध्यक्ष ने रायपुर में एक पूर्ण सत्र में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का-मुक्की की और उनके साथ शिकायत करने पर पार्टी में उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी।

    अगले महीने, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने न केवल श्रीनिवास के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि यह देखते हुए कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि आरोपी राजनेता ने सुझाव दिया, लेकिन जस्टिस अजीत बोरठाकुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने भी श्रीनिवास के तर्कों को खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि जांच अपने 'प्रारंभिक' चरण में है।

    जब मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने श्रीनिवास को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। खंडपीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने में लगभग दो महीने की देरी हुई और ऐसे में याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।

    खंडपीठ ने श्रीनिवास को 22 मई को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और निर्देश मिलने पर अगली तारीखों पर जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा:

    “प्रथम दृष्टया, एफआईआर दर्ज करने में लगभग दो महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार होगा। हम निर्देश देते हैं कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।''

    केस टाइटल- बीवी श्रीनिवास बनाम असम राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6210/2023

    Next Story