कब्जे के मुकदमे में जब दोनों पक्ष स्वामित्व स्थापित करने में विफल होते हैं, तब पहले का कब्ज़ा प्रासंगिक हो जाता है : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

31 March 2023 9:15 AM IST

  • कब्जे के मुकदमे में जब दोनों पक्ष स्वामित्व स्थापित करने में विफल होते हैं, तब पहले का कब्ज़ा प्रासंगिक हो जाता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयोजित किया कि कब्जे के लिए एक मुकदमे में यदि दोनों पक्षों ने स्वामित्व स्थापित नहीं किया है तो जो पक्ष पहले से कब्जा साबित कर चुका है, वह सफल होगा। उस व्यक्ति का ऐसा अधिकार जिसके पास पहले से कब्जा है, संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ वह सफल होगा।

    न्यायालय ने इस संबंध में ""Possessio contra omnes valet praeter eur cui ius sit possessionis’ ' (वह जिसके पास अधिकार है, उसके अलावा सभी के खिलाफ अधिकार है, लेकिन जिसके पास बहुत अधिकार है)" की उक्ति लागू की।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा:

    "जब तथ्य प्रासंगिक समय पर किसी भी पक्ष में किसी भी स्वामित्व का खुलासा नहीं कर पाते हैं तो केवल पूर्व कब्जा ही सही मालिक के खिलाफ पूरी दुनिया के खिलाफ मालिक के कल्पित चरित्र में जमीन के कब्जे का अधिकार तय करता है।"

    इस संबंध में नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम रेव फादर केसी अलेक्जेंडर और अन्य एआईआर 1968 एससी 1165 के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया था:

    "किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेदखल की गई पार्टी जिसके पास कोई बेहतर अधिकार नहीं है, उस व्यक्ति के संदर्भ में बेदखल करने से पहले उसके कब्जे के आधार पर पुनर्प्राप्त करने का हकदार है, भले ही वह" कब्ज़ा बिना किसी स्वामित्व के हो।"

    पीठ ने यह भी कहा कि कब्जे के मुकदमे में, प्रतिवादी का दावा है कि संपत्ति पर तीसरे पक्ष का अधिकार टिकाऊ नहीं है। इस दलील को "जस टर्टी" की दलील के रूप में जाना जाता है, जिसका लैटिन में अर्थ है 'तीसरे पक्ष का अधिकार।' यह संपत्ति में हित के दावे के खिलाफ एक दलील है, जो बचाव में उठाई गई है कि तीसरे पक्ष का दावेदार से बेहतर अधिकार है। हालांकि, अतिचार के खिलाफ एक मुकदमे में ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    बेंच ने कहा,

    "...अतिचार की कार्रवाई में कोई भी प्रतिवादी 'जस्ट टेरटी' की दलील नहीं दे सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे का अधिकार बकाया है।"

    पीठ कुछ संपत्तियों के संबंध में उनके खिलाफ निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ एक मुकदमे में बचाव पक्ष द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी।


    केस टाइटल : शिवशंकर बनाम एचपी वेदव्यास चार

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 261

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