तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा 2021 में बैठने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

15 Sep 2021 2:50 AM GMT

  • तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा 2021 में बैठने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    सुप्रीम कोर्ट में तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स 2021 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने 3 अक्टूबर, 2021 को होने वाली जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा 2021 में बैठने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।

    इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच करेगी।

    एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुमंत नुकाला के माध्यम से दायर की गई याचिका में जेईई (एडवांस्ड), 2020 सूचना ब्रोशर में क्लॉज 11 (लगाए गए मानदंड) के मानदंड 4 में निर्धारित अपात्रता घोषित करने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि यह 2019 में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी जेईई (एडवांस्ड) के लिए बैठने में सक्षम उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। यह मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

    यह तर्क दिया गया है कि केवल जेईई-2006 से एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि उम्मीदवारों को केवल उसी वर्ष जेईई में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिसमें वह योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करता है और/या अगले वर्ष में और 4 मानदंड के रूप में शामिल किया जाता है।

    याचिका में कहा गया है,

    "इस तरह के निर्णय के पीछे तर्क कथित तौर पर इस आधार पर टिका है कि बराबरी को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हालांकि यह समय के प्रवाह से उक्त नीति स्पष्ट रूप से मनमानी हो गई है और न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 2006 और 2020 के परीक्षा पैटर्न अलग हैं । 2006 में जेईई एक समान पात्रता शर्तों के साथ एक समग्र परीक्षा थी। 2020 से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन्स को एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में अपनाया गया, जो योग्यता परीक्षा से 3 प्रयासों की अनुमति देता है, लेकिन जेईई एडवांस 2 प्रयासों में बनाए रखता है। दूसरा, जब मानदंड 2 में निर्धारित आयु सीमा लगभग 25 वर्ष है और 23 और 24 वर्ष में पात्र होने वाले आवेदकों को भी अनुमति है, दो वर्षों के भीतर दो प्रयासों के प्रतिबंध को जारी रखना स्पष्ट रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण है। "

    छात्रों ने यह भी तर्क दिया है कि उनके और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों द्वारा "प्रयास" परीक्षा एक "जबरदस्ती प्रयास" था और इसे स्वतंत्र इच्छा से और सम्मानजनक परिस्थितियों में नहीं दिया गया था जैसा कि होना चाहिए था।

    उनके पास परीक्षा में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे जेईई (उन्नत) ब्रोशर के मानदंड 3 और 4 से बंधे हैं, जो 2 से अधिक प्रयासों को अस्वीकार करता है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले का उल्लेख करते हुए जिसमें उसने कहा था कि प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के संदर्भ में एक "प्रयास" एक सार्थक प्रयास "मात्र उपस्थिति से परे" होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि प्रतिभागी वास्तव में महसूस कर सकें और अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सकें। छात्रों ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी की दुर्दशा ने जेईई (एडवांस्ड) 2020 को एक मात्र घटिया प्रयास बना दिया, न कि "वास्तविक" प्रयास जो छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बना सके।

    20 जुलाई, 2021 के आरटीआई के जवाब पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं कहा है कि हर साल 2.5 लाख छात्र एडवांस्ड के लिए पात्र होते हैं, लगभग 12 हजार को लागू मानदंडों के कारण बाहर रखा जाता है और केवल 2.4 लाख को जेईई एडवांस परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है।

    याचिकाकर्ता ने अपनी रिट में जजाती पांडा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में पारित शीर्ष न्यायालय के निर्देश का भी उल्लेख किया है जो जेईई एडवांस परीक्षा 2021 के लिए अतिरिक्त प्रयास से संबंधित है।

    याचिका में कहा गया है कि इस मामले में, जेईई एडवांस परीक्षा 2020 के संचालन में कई अनियमितताओं को अन्य बातों के साथ-साथ अदालत के ध्यान में लाया गया था। कई उम्मीदवार कई राज्य-व्यापी लॉकडाउन के कारण परीक्षा से चूक गए थे और प्रयास सार्थक नहीं था।

    केस का शीर्षक: तेजस बाबासाहेब वीर एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य

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