" छात्रों को सुविधा मिलनी ही चाहिए " : सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और UGC को परिणाम घोषित करने और दाखिले के लिए कट-ऑफ की तारीख पर निर्देश लाने को कहा

LiveLaw News Network

22 Sep 2020 6:54 AM GMT

  •  छात्रों को सुविधा मिलनी ही चाहिए  :  सुप्रीम कोर्ट  ने CBSE और UGC को परिणाम घोषित करने और दाखिले के लिए कट-ऑफ की तारीख पर निर्देश लाने को कहा

    "Students Must Be Accommodated": SC Tells CBSE & UGC To Take Instructions On Issue Of Results & Cut-Off Dates For Admissions

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को CBSE और UGC को परिणाम घोषित करने की तिथि और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ की तारीख पर समन्वय करने के लिए कहा, ताकि 29 सितंबर तक कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश का लाभ उठा सकें।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं और CBSE और UGC दोनों को वर्तमान में कम्पार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों को समायोजित करने के लिए समन्वय में काम करना चाहिए। तदनुसार, CBSE और UGC को 24 सितंबर, गुरुवार को उक्त मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा गया है।

    जस्टिस खानविलकर ने UGC के वकील से कहा : कृपया निर्देश लें। फिर हम यह सुनिश्चित करने के लिए CBSE को निर्देश देंगे कि परिणाम कट-ऑफ तारीख से पहले घोषित किए जाएं।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा छात्र याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए और तर्क दिया कि अगर कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे छात्र कॉलेज प्रवेश का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो परीक्षा एक बेकार अभ्यास होगा।

    अधिवक्ता अविष्कार सिंघवी ने पीठ को बताया कि उनके और अधिवक्ता तन्वी दुबे के पास कट-ऑफ तारीखों की सूची है, लेकिन अदालत ने कहा कि वह कॉलेजों के लिए व्यक्तिगत निर्देश पारित नहीं करेगी और इसके बजाय 24 सितंबर, गुरुवार तक CBSE और UGC के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी।

    वर्तमान दलीलों में, याचिकाकर्ता ने सितंबर में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने के CBSE के फैसले को चुनौती दी है ताकि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उनकी प्रार्थना पर विचार करने के लिए भारत सरकार को निर्देश दिए जा सकें।

    पिछली सुनवाई में, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने उपस्थित होकर कहा कि आमतौर पर कम्पार्टमेंट परीक्षाएं कॉलेज प्रवेश से पहले आयोजित की जाती हैं।

    उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कम्पार्टमेंट परीक्षा देने के बाद कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है, तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाता है।"

    "मैं अदालत की सहानुभूति चाहता हूं। प्रवेश पाने के लिए उनके लिए कुछ जगह बनाएं। यह उनका पहला प्रयास है। यह उनका दूसरा या तीसरा प्रयास नहीं है, " उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने प्रार्थना की कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को अस्थायी प्रवेश देने के लिए एक दिशा-निर्देश पारित किया जाए।

    पीठ ने तब जवाब दिया कि इस तरह की राहत पर विचार करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस देना होगा। इस बिंदु पर, तन्खा ने सुझाव दिया कि भारत सरकार उस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

    इसके अनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया था कि याचिका की प्रति भारत संघ को प्रस्तुत की जाए।

    इस वर्ष जुलाई में वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर CBSE द्वारा उक्त कक्षाओं के लिए परिणाम घोषित किए जाने के बाद लगभग 2,10,000 छात्रों की ओर से याचिका दायर की गई है जिन्हें कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया था।

    चार सितंबर तो पीठ ने इस याचिका पर CBSE को 7 सितंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था जिसमें परीक्षा की योजना को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और जिस तरह से इसे आयोजित किया जाएगा, उसे लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके बाद CBSE ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए डेटशीट भी जारी कर दी थी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने महामारी के बीच परीक्षाओं के संचालन से जुड़ी कठिनाइयों से पीठ को अवगत कराया, जिसमें कहा गया कि मुख्य परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को पदोन्नत किया गया था, लेकिन कंपार्टमेंट के छात्रों को परीक्षा देनी पड़ रही है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सितंबर के अंत में परीक्षाओं का आयोजन उन्हें वंचित स्थिति में छोड़ देगा क्योंकि सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले पूरे हो चुके होंगे।

    पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने CBSE को निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता और कक्षा 10 वीं और 12 वीं कक्षा के अन्य छात्रों को COVID 19 के चरम के दौरान कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मजबूर न किया जाए।

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