चिन्मयानंद मामला : फिरौती मांगने की आरोपी LLM छात्रा को आखिर हाईकोर्ट से मिली जमानत 

LiveLaw News Network

5 Dec 2019 3:07 AM GMT

  • चिन्मयानंद मामला : फिरौती मांगने की आरोपी LLM छात्रा को आखिर हाईकोर्ट से मिली जमानत 

    पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी LLM की छात्रा को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। छात्रा 70 दिनों से जेल में बंद है।

    वैसे केस की जांच कर रही SIT इस मामले में छह नवंबर को छात्रा और उसके तीनों दोस्त संजय, सचिन, विक्रम के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

    दरअसल LLM की छात्रा ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था। जबकि छात्रा और उसके दोस्तों पर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है। यह मामला 24 अगस्त को फेसबुक पर छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया था।

    छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ ही कई लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था।

    फेसबुक पर वीडियो वायरल करने के बाद छात्रा के लापता होने पर छात्रा के पिता ने 25 अगस्त को कोतवाली में एसएस लॉ कॉलेज के प्रबंधक चिन्मयानंद व अन्य व्यक्तियों पर अपहरण करने व दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

    26 अगस्त को चिन्मयानंद के वकील ने कहा कि चिन्मयानंद से अज्ञात लोगों ने उनका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। उनकी शिकायत पर चौक कोतवाली में 25 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

    30 अगस्त को राजस्थान के दौसा जाकर पुलिस ने छात्रा और उसके दोस्त संजय को हिरासत में लिया था। हालांकि तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका था। उसी दिन पुलिस छात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जहां दो जजों ने छात्रा से बात की और प्रदेश सरकार को SIT गठित कर मामले की जांच कराने को कहा था। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए और छात्रा व उसके भाई को दूसरे कॉलेज में भेज दिया।

    SIT ने दुष्कर्म आरोपी चिन्मयानंद को 20 सितंबर को आश्रम से गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन फिरौती के आरोपी छात्रा के दोस्त संजय, सचिन और विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इधर, छात्रा को भी 25 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से दोनों ही मामलों के आरोपी जेल में बंद हैं।

    छात्रा की जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय से खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई थी। 70 वें दिन छात्रा को जमानत में मंजूरी मिलने के बाद जेल से उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

    आरोपी भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज का निदेशक है, जहां शिकायतकर्ता LLM की छात्रा थी।

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