आवारा कुत्तों का मुद्दा - सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 10 जनवरी को लिस्ट किया

Sharafat

2 Nov 2023 10:30 AM IST

  • आवारा कुत्तों का मुद्दा - सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 10 जनवरी को लिस्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (01.11.2023) को देश में आवारा कुत्तों के हमलों पर अंकुश लगाने से संबंधित मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 10 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

    जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कई मामलों पर विचार कर रही है, जिसमें केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) द्वारा केरल में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि का हवाला देते हुए दायर याचिका भी शामिल है। जिसमें विशेष रूप से बच्चों पर खतरों की आशंका के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई है।

    वैधानिक निकाय ने एक लंबित सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिसमें कन्नूर जिला पंचायत ने भी जिले में संदिग्ध पागल या बेहद खतरनाक कुत्तों को इच्छामृत्यु देने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई मामलों में हाईकोर्ट के पांच आदेशों को चुनौती दी जा रही है।

    पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उसका कोई अंतरिम निर्देश जारी करने का इरादा नहीं है और वह मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनना और ठोस दिशानिर्देश जारी करना चाहता है।

    जस्टिस जेके महेश्वरी ने पिछली सुनवाई में कहा था,

    "इस मामले में हमारा इरादा बहुत स्पष्ट है। हम कोई अंतरिम निर्देश नहीं देना चाहते हैं। हम नियम, कार्यान्वयन, समस्या और समाधान के माध्यम से जाना चाहते हैं और दिशानिर्देश जारी करना चाहते हैं, जिससे अन्य उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।"

    जब मामला आज विचार के लिए आया तो पीठ ने कहा कि कई उत्तरदाताओं को तामील अधूरी हुई। इस प्रकार न्यायालय ने तामील से वंचित उत्तरदाताओं पर 4 सप्ताह में तामिल पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सुनवाई की अगली तारीख पर तामील अधूरी रही तो उन मामलों को अलग कर दिया जाएगा और उन मामलों पर सुनवाई शुरू होगी जहां तामील पूरी हो गई है।

    न्यायालय ने मामले के दोनों पक्षों के नोडल अधिकारियों को 15 दिसंबर तक हलफनामों और लिखित प्रस्तुतियों का संकलन दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

    Next Story