सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करते समय राज्यों को नेशनल मेडिकल काउंसिल के मानकों का पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
Brij Nandan
15 Feb 2023 7:58 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश संबंधित राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करते समय नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद जैसे बुनियादी सुविधाओं, संकाय आदि द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (अब एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया, जिसमें तीन राज्य में कुल 800 सीटों वाले आठ कॉलेजों को अनुमति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया गया था।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में कमियां होने पर केंद्र के साथ-साथ एनएमसी के पास कदम उठाने की पर्याप्त शक्तियां हैं।
कोर्ट ने कहा,
"प्रतिवादी राज्य नियामक प्राधिकरण, एनएमसी द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई कमियां हैं, तो एनएमसी और केंद्र के पास कानून में स्वीकार्य कदम उठाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।”
जून, 2018 में, तीनों राज्यों द्वारा न्यायालय को हलफनामों के माध्यम से सूचित किया गया था कि एनएमसी द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उस आश्वासन के आधार पर कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से इन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने एनएमसी को यह भी निर्देश दिया था कि राज्यों द्वारा उन कमियों को दूर किया गया है या नहीं, यह जांचने के लिए निरीक्षण किया जाए।
उस सुनवाई में बेंच ने तीनों राज्यों को उनके सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जमकर फटकार लगाई थी।
एनएमसी से सुनवाई के दौरान ये सवाल किए गए।
पीठ ने एनएमसी की ओर से पेश वकील गौरव शर्मा से पूछा,
"आप संतुष्ट हैं कि अब कोई कमी नहीं है?"
बिहार की ओर से पेश वकील ने कहा,
“हमने एक हलफनामा दायर किया है कि कैसे कमियों को दूर किया गया है। हम दी गई समयसीमा (2018 के हलफनामे में) का पालन कर रहे हैं। अब कोई शिकायत नहीं है।"
बेंच को यह देखने के बाद मामले को बंद करने के लिए प्रेरित किया गया था कि एनएमसी ने समय-समय पर निरीक्षण करने के बाद पाया कि मेडिकल कॉलेजों में बताई गई कमियों को संबंधित राज्यों द्वारा ठीक कर लिया गया है।
बेंच ने कहा,
"एमसीआई (अब एनएमसी) के लिए एडवोकेट गौरव शर्मा कहते हैं कि तीन राज्यों द्वारा स्थापित उपरोक्त मेडिकल कॉलेजों के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। मामले को देखते हुए, मामले को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।”
इसके साथ, कोर्ट ने उन सभी छात्रों को जोड़ा, जिन्हें 2018-2019 शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रवेश दिया गया था, उन्हें नियमित छात्रों के रूप में माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित कॉलेजों में कोर्स शुरू करने की अनुमति इस अदालत द्वारा उन छात्रों के लिए दी गई थी जिन्होंने डिग्री कोर्स किए हैं, उन्हें नियमित छात्रों के रूप में माना जाना आवश्यक है और वे समान लाभ और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो कि मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण हैं जिन्हें कानून के अनुसार अनुमति दी गई थी।”
केस टाइटल: बिहार राज्य बनाम एमसीआई | रिट याचिका(यां)(सिविल) सं. 634/2018