स्टेट हाई पावर कमेटी ने महाराष्ट्र की जेलों में बंद 35239 कैदियों में से 50 प्रतिशत कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया

LiveLaw News Network

12 May 2020 8:45 AM GMT

  • स्टेट हाई पावर कमेटी ने महाराष्ट्र की जेलों में बंद 35239 कैदियों में से 50 प्रतिशत कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया

    महाराष्ट्र राज्य भर में कैदियों को भारी राहत देते हुए राज्य उच्च शक्ति समिति ने राज्य के कुल 35,239 कैदियों में से 17,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों/ कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है।

    आर्थर रोड जेल में COVID -19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 185 हो जाने के कारण, बाइकुला महिला जेल और सतारा जिला जेल में नए पॉजिटिव मामलों का पता लगाया जा रहा है। भीड़भाड़ वाली जेलों में बंद कैदियों के बीच संक्रमण का संभावित खतरा काफी बढ़ गया है।

    उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) में न्यायमूर्ति एए सैयद, संजय चांडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए एंड एस) गृह, सरकार महाराष्ट्र और एसएन पांडे, महानिदेशक जेल, महाराष्ट्र शामिल हैं।

    सोमवार को उक्त समिति का यह फैसला आया। समिति ने 23 अप्रैल, 2020 के एक आदेश में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अधिवक्ता एसबी तालेकर द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व को भी सुना।

    तलेकर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और जेलों में बंद कैदियों के बीच COVID 19 के संक्रमण को रोकने के लिए पैरोल पर रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया था।

    HPC ने एडवोकेट तलेकर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोसीज़र्स के बीच कथित भेदभाव के मुद्दे पर भी सुना, जिसमें उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया था कि केवल 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधियों / कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया जाएगा, जबकि उन अभियुक्तों को जो मकोका, एमपीआईडी, पीएमएलए, NDPS,UAPA जैसे विशेष अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया।

    23 मार्च को दिए गए आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए, समिति ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एचपीसी के विवेकाधिकार से यह निर्धारित किया था कि अपराधियों की श्रेणी का निर्धारण किया जाए, जिन्हें अपराध की अवधि, सजा की अवधि आदि के आधार पर रिहा किया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, एचपीसी ने उल्लेख किया कि 13 अप्रैल के एक आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च के अपने आदेश को आगे स्पष्ट किया है:

    "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अपने संबंधित जेलों से कैदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का निर्देश नहीं दिया है। हमारे पूर्वोक्त आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपनी जेलों के संबंध में स्थिति का आकलन करें। देश में वर्तमान महामारी का प्रकोप जारी है और कुछ कैदियों को रिहा करने के उद्देश्य से श्रेणी का निर्धारण किया। उपरोक्त आदेश को पूरी भावना से लागू करने का इरादा है।"

    एचपीसी ने यह भी देखा कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च के अपने फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है, जिससे कैदियों की रिहाई की श्रेणी निर्धारित की गई है।

    एचपीसी ने कहा-

    "दिनांक 8 अप्रैल 2020 के वर्तमान प्रतिनिधित्व में इसे नोट किया जाना आवश्यक है, जिसे सू मोटो आपराधिक पीआईएल में बदल दिया गया है, अधिवक्ता श्री तलेकर ने खुलासा नहीं किया है कि वह अपने क्लाइन्ट नितिन शेलके और मधुकर सूर्यवंशी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एमपीआईडी ​​अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जो एक विशेष अधिनियम है, हरसूल जेल में कैद हैं।"

    उक्त व्यक्तियों ने 25 मार्च को एचपीसी के फैसले को चुनौती देते हुए औरंगाबाद बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसमें अस्थाई जमानत / पैरोल से लेकर एमपीआईडी ​​अधिनियम सहित विशेष अधिनियमों के तहत दंडित / दोषी ठहराए गए कैदियों को रिहा करने की योजना से बाहर रखने का निर्णय लिया गया था।

    समिति ने 25 मार्च के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया और कहा-

    "जैसा कि यह हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री तालेकर मुख्य रूप से अपने क्लाइंट नितिन शेलके और मधुकर सूर्यवंशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्हें एमपीआईडी ​​अधिनियम के तहत अपराध के लिए औरंगाबाद में हरसूल जेल में रखा गया है, जो एक विशेष अधिनियम है। हम श्री तालेकर के विवाद से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। उद्देश्य केवल कुछ कैदियों को रिहा करना था और सभी कैदियों को नहीं। वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार है जो कुछ कैदियों को रिहा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत किया गया है। "

    इस प्रकार, तालेकर के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था।

    अंत में, एचपीसी ने स्पष्ट किया-

    "यह ध्यान दिया जा सकता है कि आज लिए गए इस समिति के एक अलग फैसले से, एचपीसी की दिनांक 25-03-2020 के पहले के फैसले में तय किए गए कैदियों की तुलना में अधिक कैदियों को रिहा किया जाना है, जो जेलों में कैदियों की संख्या लगभग 50% को काफी कम कर देगा। 35,239 की जेल की आबादी से लगभग 50% कैदियों के अब रिहा होने की उम्मीद है। "

    Next Story