जम्मू कोर्ट ने टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सहित स्टार इंडिया की सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित करने से रोका

Amir Ahmad

26 Feb 2025 12:45 PM IST

  • जम्मू कोर्ट ने टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सहित स्टार इंडिया की सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित करने से रोका

    जम्मू कमर्शियल कोर्ट ने टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सामग्री को पुनः प्रसारित करने, पुनः प्रसारित करने या संचारित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें लोकप्रिय टीवी शो, फ्री-टू-एयर चैनल और खेल सामग्री जैसे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्टार इंडिया के आधिकारिक चैनलों के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रसारित करने से रोका गया।

    एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (कमर्शियल प्रभाग) जम्मू कमलेश पंडित ने अंतरिम प्रतिबंध आदेश पारित करते हुए आदेश दिया,

    “इस स्तर पर यह न्यायालय भी आश्वस्त है कि यदि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वादी/आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी। परिणामस्वरूप मुख्य मुकदमे के साथ-साथ आवेदन में प्रतिवादी/गैर-आवेदक को नोटिस जारी किया जाता है।”

    इस बीच प्रतिवादी और उसके साझेदारों और लाइसेंसधारियों को वादी सामग्री (टीवी शो) वादी चैनल (डीडी डिश को प्रदान किए गए फ्री टू एयर चैनल, भारत में अनुमति नहीं वाले विदेशी चैनल) खेल सामग्री अन्य बातों के साथ-साथ चल रही ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पुनः प्रसारण, पुनः प्रसारण/या संचार करने से रोक दिया गया। यह आदेश स्टार इंडिया द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में पारित किया गया, जिसमें उसके प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा साथ ही हर्जाना और मुनाफे के खातों का प्रतिपादन मांगा गया।

    वादी जिसका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली ने एडवोकेट यतिंदर गर्ग, अरीब जावेद कवूसा और प्रियांश कोहली के साथ किया ने तर्क दिया कि मेसर्स टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वैध सदस्यता लाइसेंस समझौते के बिना स्टार इंडिया के अधिकृत चैनलों और सामग्री को अवैध रूप से पुनः प्रसारित कर रहा था।

    लिमिटेड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और स्टार उत्सव मूवीज जैसे चैनलों सहित स्टार इंडिया की सामग्री का प्रसारण जारी रखा। वादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि SLA को 22 फरवरी, 2025 की तारीख वाले कानूनी नोटिस के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, जिसमें 14 फरवरी, 2025 को पहले ही सिग्नल काट दिए गए।

    इसके अलावा वादी ने सबूत पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि प्रतिवादी ICC चैंपियंस ट्रॉफी का प्रसारण करने के लिए ATN, PTV और स्काई स्पोर्ट्स जैसे विदेशी चैनलों को अवैध रूप से डाउनलिंक और प्रसारित कर रहा था। वादी ने दावा किया कि इन कार्यों ने न केवल कॉपीराइट एक्ट की धारा 37 का उल्लंघन किया बल्कि भारत के भीतर अनधिकृत विदेशी चैनलों को अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा किया।

    स्टार इंडिया के वकील ने प्रसारण प्रजनन अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर जोर दिया और पिछले फैसलों की ओर इशारा किया, जिसमें भारत संघ बनाम BCCI और अन्य (2017) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत साझा किए गए लाइव प्रसारण सिग्नल निजी केबल नेटवर्क पर पुनः प्रसारण के लिए नहीं हैं।

    वादी के वकील को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के बाद अदालत ने स्टार इंडिया के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला देखा। जज कमलेश पंडित ने देखा कि वादी ने यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत पेश किए कि प्रतिवादी स्टार इंडिया की सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित कर रहा था।

    अदालत ने उस अपूरणीय क्षति को रेखांकित किया जो अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दिए जाने पर स्टार इंडिया को होगी। इसने वादी के पक्ष में सुविधा के संतुलन को स्वीकार किया और प्रतिवादी और उसके सहयोगियों को स्टार इंडिया लिमिटेड की सामग्री विशेष रूप से ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रसारण से रोकते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। लिमिटेड और उसके साझेदारों और लाइसेंसधारियों को स्टार इंडिया की सामग्री जिसमें टीवी शो, चैनल और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसी खेल सामग्री शामिल है, को किसी भी अनधिकृत चैनल या माध्यम से पुनः प्रसारित या पुनः प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया।

    अदालत ने स्टार इंडिया को तीन दिनों के भीतर प्रतिवादी को शिकायत और अनुलग्नकों के साथ आदेश की एक प्रति देने का निर्देश दिया। मामला अब 12 मार्च, 2025 को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध है।

    केस टाइटल: स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड।

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