किसी पुराने दावे को एक रिप्रेजेंटेशन से फिर से जीवित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल करने के हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया

LiveLaw News Network

14 Jan 2022 3:05 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि किसी पुराने दावे को एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को पिछले वेतन पर बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

    अदालत ने कहा कि पहले की एक कार्यवाही में हाईकोर्ट ने कदाचार के लिए कर्मचारी की सेवाओं की बर्खास्तगी को बरकरार रखा था। पंद्रह साल बाद कर्मचारी ने बहाली के लिए एक अभ्यावेदन दायर किया और हाईकोर्ट ने उस पर विचार करने का निर्देश दिया, जिससे मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1 सितंबर, 2020 को फैसला सुनाया गया।

    आक्षेपित फैसले में हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ रिट अपील खारिज कर दी और प्रतिवादी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और बहाली की तारीख से बहाली तक सभी परिणामी लाभों और पिछले वेतन के साथ बहाली का निर्देश दिया।

    नगर पंचायत, किमोर बनाम हनुमान प्रसाद द्विवेदी में अपील की अनुमति देते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा,

    "हाईकोर्ट को बर्खास्तगी के आदेश को अंतिम रूप देने की चुनौती देने की रिट याचिका के खारिज होने के लगभग पंद्रह साल बाद शुरू की गई कार्यवाही के दूसरे दौर पर विचार नहीं करना चाहिए था। यह आदेश पक्षकारों के बीच निर्णय के रूप में काम करेगा। दोनों एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने अपील में साधारण कारण से गलती की है कि एक बार बर्खास्तगी को सामने रखा गया था और 1994 में रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, पहले अभ्यावेदन का निपटान करने का निर्देश और, दूसरा, बाद की रिट याचिका में पिछले वेतन के साथ बहाली का निर्देश देते हुए एक पुरानी कार्रवाई को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। आक्षेपित आदेश बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाले पहले के आदेश के साथ सह-अस्तित्व में नहीं हो सकता है।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    प्रतिवादी ("हनुमान प्रसाद द्विवेदी") को 1982 में नगर पंचायत, किमोर ("अपीलकर्ता") द्वारा एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें राशन कार्ड जारी करने का काम आवंटित किया गया था, जिसके लिए उन्हें धन इकट्ठा करना था और इसे अपीलकर्ता के पास जमा करना था।

    अपीलकर्ता ने 4 जून 1990 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

    प्रतिवादी ने अपनी सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए रिट के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी, 1994 को याचिका खारिज कर दी और याचिका खारिज करने के आदेश को अंतिम रूप दिया गया।

    क्षेत्रीय उप निदेशक बीमा एवं स्थानीय वित्त लेखापरीक्षा ने 3 दिसम्बर 2008 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र जारी कर कहा कि एक खजांची को जिम्मेदार पाया गया है और राशि की वसूली कर पंचायत कोषागार में जमा की जानी चाहिए। संचार के आधार पर, प्रतिवादी ने सेवा में बहाली का दावा करने वाली एक याचिका दायर की।

    हाईकोर्ट ने 6 नवम्बर 2009 को नगर पंचायत को कर्मचारी के अभ्यावेदन पर तीन माह के भीतर फैसला करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण किया। 9 फरवरी 2010 को, एक बोलने वाले आदेश द्वारा अभ्यावेदन का निपटारा किया गया और बहाली के दावे को खारिज कर दिया गया था।

    बोलने के आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने एक नई रिट याचिका दायर की। 20 फरवरी, 2020 को एकल न्यायाधीश ने पूर्ण वेतन और परिणामी लाभों के साथ बहाली की अनुमति दी।

    हालांकि एकल न्यायाधीश के आदेश को अपीलकर्ता द्वारा खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने 1 सितंबर, 2020 को आदेश को बरकरार रखा था।

    हाईकोर्ट के आदेश से क्षुब्ध होकर नगर पंचायत किमोर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    वकीलों का प्रस्तुतीकरण

    अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता मनोज कुमार साहू ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति की वैधता उस समय अंतिम हो गई जब बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका 6 जनवरी 1994 को खारिज कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतिवादी के लिए खुला नहीं था कि वो क्षेत्रीय उप निदेशक बीमा और स्थानीय वित्त लेखा परीक्षा के संचार दिनांक 3 दिसंबर 2008 के आधार पर लगभग 15 वर्ष बाद 2009 में ताजा रिट याचिका दाखिल करे।

    इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी केवल एक आकस्मिक कर्मचारी था और एकल न्यायाधीश ने परिणामी लाभों के साथ पूर्ण वेतन का निर्देश देने में गलती की थी।

    प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार ने प्रस्तुत किया कि 2008 में जब क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा संचार को संबोधित किया गया था कि यह प्रकाश में आया था कि प्रतिवादी नहीं बल्कि कुछ अन्य कर्मचारी थे जो जिम्मेदार थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने 2009 में शुरू में रिट याचिका पर सही ढंग से विचार किया था और उसके बाद 2010 में प्रतिवादी की बर्खास्तगी को अमान्य पाया गया था।

    केस: नगर पंचायत, किमोर बनाम हनुमान प्रसाद द्विवेदी| 2022 की सिविल अपील संख्या 289-290

    पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना

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