[श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद] मथुरा कोर्ट ने कहा- मस्जिद हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य
Brij Nandan
19 May 2022 1:46 PM IST
मथुरा कोर्ट (Mathura Court) ने आज माना कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिज करने वाले दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है।
गौरतलब है कि पिछले साल भगवान केशव देव (भगवान कृष्ण) की ओर से मथुरा में कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और 13.37 एकड़ भूमि को देवता को हस्तांतरण के लिए दायर एक मुकदमे में दायर किया गया है।
हालांकि, 30 सितंबर, 2020 को मथुरा (यूपी) की एक दीवानी अदालत ने मुकदमे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें इस आरोप पर ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी कि यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई गई है।
इसके बाद, मथुरा जिला न्यायालय ने शुक्रवार (16 अक्टूबर 2020) को सिविल जज, मथुरा के आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया था।
विशेष रूप से, सिविल अपील को 'भगवान श्रीकृष्ण विर्जमान' ने अगले मित्र रंजना अग्निहोत्री, 'श्री कृष्ण जन्मभूमि'-भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और छह भक्तों के माध्यम से देखा था।
अपीलकर्ताओं ने दीवानी अपील में प्रस्तुत किया था कि दीवानी न्यायाधीश ने उनके मुकदमे को खारिज करने में गलती की है क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत धर्म के अपने अधिकार का दावा करने और भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान पर पूजा प्रदर्शन करने का अधिकार है जो वर्तमान में मुसलमानों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संरचना के नीचे है।
पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
संबंधित समाचार में, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष एक आवेदन दिया है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर लड्डू गोपाल का अभिषेक करने और पूजा पथ करने की अनुमति मांगी गई है।
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और वर्तमान आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था।
मंगलवार (17 मई) को मथुरा की एक स्थानीय अदालत में एक अर्जी देकर विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की प्रार्थना की गई। यह आवेदन एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने दायर की है।
आवेदन में दावा किया गया कि अगर विवादित परिसर को सील नहीं किया गया, तो संपत्ति का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा।
आवेदन में यह भी मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।
सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट इस याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई कर सकता है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस स्थान को सील करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए जहां एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वेक्षण में शिवलिंग मिलने की सूचना दी, आवेदन में कहा गया है कि ईदगाह मस्जिद परिसर को भी सबूत के रूप में तुरंत संरक्षित करने की आवश्यकता है, अन्यथा पक्षकारों इन सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि 13 मई को मनीष यादव नाम के एक व्यक्ति ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा की अदालत में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।
उनके आवेदन में एक सीनियर एडवोकेट, एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त करने और मस्जिद के अंदर हिंदू धार्मिक प्रतीकों के मौजूद होने के तथ्य को देखते हुए तुरंत शाही ईदगाह का वीडियो सर्वेक्षण कराने की प्रार्थना की गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मथुरा की एक स्थानीय अदालत को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में उनके समक्ष लंबित दो आवेदनों पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।