स्पीकर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन और अन्य लाभों से वंचित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
Brij Nandan
29 Sept 2022 10:35 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत, एक विधान सभा के अध्यक्ष के पास एक पूर्व विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करते समय पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने की शक्ति नहीं है।
भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला जद (यू) के तत्कालीन चार विधायकों - ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रवींद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार की अपीलों पर विचार कर रहे थे, जिन्हें न केवल अयोग्य ठहराया गया था, बल्कि यह भी कहा गया था कि उन्हें 15वें बिहार विधान सभा अध्यक्ष द्वारा 11 नवंबर 2014 को पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया है।
बेंच ने देखा,
"हमारे विचार में, अध्यक्ष इस तरह के निर्देश (अयोग्यता की दिशा के अलावा) जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। इसलिए, हम आदेश के पैरा 28 में अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों को अलग रखते हैं। हम अयोग्यता के सवाल पर नहीं गए हैं। सभी सवालों को खुला छोड़ दिया गया है।"
चूंकि 15वीं विधान सभा अब कार्य नहीं कर रही है, और 17वीं विधान सभा वर्तमान में चल रही है, कोर्ट ने कहा कि इसे मूल मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है कि विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता का आदेश सही था या नहीं।
बेंच के अनुसार, उसके सामने एकमात्र सवाल स्पीकर द्वारा उसके अयोग्यता आदेश (अयोग्यता के अलावा) यानी पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने में जारी निर्देशों के प्रभाव पर विचार करना था।
सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया कि 1 नवंबर 2014 को अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश उनकी शक्तियों के दायरे से बाहर थे।
उन्होंने बालासाहेब पाटिल बनाम माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधान सभा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया जिसमें कहा गया है,
"10वीं अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष के पास या तो उस अवधि को इंगित करने की शक्ति नहीं है जिसके लिए वह व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाएगा या किसी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है।"
अदालत ने वकील से पूछा,
"अध्यक्ष को पेशन रोकने की शक्ति कहां से मिलती है?"
वकील ने कहा,
"उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और परिणाम सामने आते हैं।"
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,
"हमें इस आधार पर अयोग्यता के मुद्दे पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि जो कुछ भी है, जो रोम में हुआ, वहां हुआ। एक बार जब आप बाहर आ गए, तो यह वहां नहीं है,यह स्थायी अयोग्यता या प्रतिबंध या कुछ और नहीं है। पेंशन को रोकने की जरूरत नहीं थी।"
कामत ने कहा,
"पेंशन और अन्य सुविधाएं।"
"अध्यक्ष का कहना है कि उपरोक्त 4 माननीय सदस्यों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यह स्वीकृत नहीं है।"
केस टाइटल: ज्ञानेंद्र कुमार सिंह एंड अन्य बनाम बिहार विधान सभा पटना एंड अन्य | CA.No. 5463-5464/2015 Xvi
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एससी) 808