आपराधिक मामलों में एसएलपी में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रैक्टिस के नियमों में बदलाव की जरूरत

Sharafat

14 Oct 2023 7:42 AM GMT

  • आपराधिक मामलों में एसएलपी में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रैक्टिस के नियमों में बदलाव की जरूरत

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को इस बात पर प्रकाश डाला कि आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है। न्यायालय ने अपनी चिंता व्यक्त की और आपराधिक मामले की कार्यवाही के नियमों और प्रथाओं में आवश्यक बदलाव की आवश्यकता जताई।

    न्यायालय ने पाया कि एसएलपी में अक्सर आरोपी/याचिकाकर्ता की उम्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती है । यह भी नोट किया गया कि आवश्यक जानकारी जैसे कि जमानत मांगने वाले व्यक्तियों ने पुलिस या जांच प्राधिकारी को कितने अवसरों पर रिपोर्ट की है, पूर्ण आरोप पत्र, यदि कोई हो, आरोप पर आदेश यदि कोई हो और जांच किए गए गवाहों की संख्या का आमतौर पर खुलासा नहीं किया जाता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "इस न्यायालय की राय है कि प्रैक्टिस निर्देशों के नियमों में उचित बदलाव आवश्यक हैं। इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई के लिए इस आदेश को महासचिव, रजिस्ट्रार न्यायिक के संज्ञान में लाया जाए ताकि भविष्य में सभी आवश्यक और समय की अनावश्यक बर्बादी को बचाने और स्थगन से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया जाए। इस आदेश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में भी लाया जाएगा।''

    जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ पंजाब एंड हरियाणा एचसी के फैसले के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 15, 25, 29 के तहत दर्ज याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पास कथित तौर पर 120 किलोग्राम पोस्त की भूसी पाई गई थी। वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

    जस्टिस भट्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को मिलने वाली न्यूनतम और अधिकतम सजा के बारे में पूछताछ की, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि यह न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम 20 साल तक है।

    वकील ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी नहीं है और उसे पहली बार फंसाया गया है।

    जस्टिस भट्ट ने मुकदमे के वर्तमान चरण के बारे में पूछना शुरू किया, जिस पर वकील ने खुलासा किया कि मुकदमा महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर रहा है।

    जस्टिस भट्ट ने पूछा, "आरोप कब तय किया गया?"

    उन्होंने खुलासा किया कि आरोप 8 सितंबर, 2021 को तय किए गए थे और 20 गवाहों में से अब तक केवल चार गवाहों से पूछताछ की गई।

    मामला मंगलवार के लिए पोस्ट किया गया और वकील ने आश्वासन दिया कि वह अदालत के समक्ष आवश्यक दस्तावेज दाखिल करेंगे।

    केस टाइटल : कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य

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